कई आपराधिक मामलों में गिरफ्तार गैंगस्टर नीरज बवाना को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने हत्या के प्रयास के एक मामले में बरी कर दिया है. नीरज बवाना पर वर्ष 2015 में एक शूटआउट के दौरान एक पुलिसकर्मी को मारने की कोशिश करने का आरोप था. हालांकि कोर्ट ने बवाना को आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया है. जिसकी सजा पर फैसला आठ सितम्बर को आएगा.
कोर्ट ने इस मामले में नीरज बवाना को हत्या के प्रयास, सरकारी कर्मी पर हमला करने और सरकारी काम में बाधा ड़ालने समेत कई और धाराओं में भी बरी कर दिया है. बवाना के सहआरोपी राशिद खान को भी सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है.
पुलिस के मुताबिक नीरज बवाना को उस समय गिरफ्तार किया गया था, जब उसने पुलिस पार्टी पर फायर करके गिरफ्तारी से बचने की कोशिश की थी. बवाना के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास और उगाही सहित अन्य धाराओं के तहत 40 मामले चल रहे हैं. नीरज बवाना को पिछले साल अप्रैल में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा था.