राजस्थान के राजसमंद जिले में लव जिहाद के नाम पर एक शख्स की हत्या करने के आरोपी शंभूलाल रेगर की पत्नी को आर्थिक मदद मिलने का सिलसिला लगातार जारी है. पुलिस की चेतावनी के बाद भी 516 लोगों ने 2.5 लाख से ज्यादा रुपये उसके बैंक अकाउंट में जमा कर दिए. लेकिन जब पुलिस ने बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, तो उसके घर पहुंचने लगे.
हिंदू एकता के नाम पर शंभूलाल रेगर के घर जा रहे लोगों में से करीब 40 ने दो लाख से रुपये दिए हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपी को आर्थिक मदद देने वाले लोगों की सूची बनाई जा रही है. इस तरह के घिनौने काम करने वाले शंभूलाल रैगर को आर्थिक मदद देने वालों को उसके अपराध के साथ में संलिप्तता में उनको भी दोषी माना जाएगा.
इस बीच मुस्लिम समाज के लोगों ने भी अफराजुल की हत्या के दोषियों को सजा दिलवाने के लिए जगह-जगह रैलियां निकालने शुरू कर दिया है. उदयपुर, राजसमंद और प्रतापगढ़ में लगातार मुस्लिम समाज की रैलियां निकल रही है. इसके जवाब में कुछ हिंदू संगठन भी रैलियां कर रहे हैं. इलाके में तनाव बढ़ता जा रहा है. इसे लेकर पुलिस-प्रशासन मुस्तैद हो चुका है.
इसके मद्देनजर अनिश्चितकाल के लिए उदयपुर राजसमंद इलाकों में निषेधाज्ञा लागू करते हुए इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई है. संभागीय आयुक्त भवानी सिंह देथा के अनुसार, इस दौरान विभिन्न मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जा रही 2जी, 3जी व 4जी इंटरनेट सेवा, एमएमएस, व्हाट्सअप, फेसबुक ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया सेवाएं निलंबित रहेगी.
जिला मजिस्टेट विष्णु चरण मल्लिक ने एक आदेश जारी कर बुधवार रात 8 बजे से अगले आदेश तक जिले में भारतीय दंड प्रक्रिया की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है, जो अगले आदेश तक जारी रहेगी. उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान धरना, प्रदर्शन, रैली और भड़काऊ भाषण आदि पर रोक रहेगी. निगरानी के लिए विशेष सेल का गठन हुआ है.
बताते चलें कि लव जिहाद के नाम पर अफराजुल नामक शख्स की बर्बर हत्या के बाद जिंदा जलाने के आरोपी शंभूलाल रेगर के समर्थन में कई लोग सोशल मीडिय पर मुहिम चला रहे हैं. कई लोग शंभूलाल के पक्ष में वीडियो डाल रहे थे. संतोष नामक एक व्यक्ति ने तो शंभू की पत्नी का बैंक डिटेल सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था.
इसके साथ ही लोगों से शंभू की पत्नी की मदद की अपील की गई. इसको देखकर कई लोगों ने शंभू की पत्नी के अकाउंट में पैसे भेजने शुरू कर दिए. इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने उस बैंक अकाउंट को फ्रिज करवा दिया. पुलिस ने ऐलान किया है कि आरोपी के समर्थन में मुहिम चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस ने इस मामले में अब तक 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. आईटी एक्ट की धारा 84 के तहत वैष्णव चिराग कुमावत, आशीष पालीवाल पुणे, राकेश लड्ढा नवीन के साथ-साथ संतोष कुमार, पिंटू जोशी और कैलाश डांगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. इनमें से 3 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है.