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बाल गंगाधर तिलक के पड़पोते पर रेप का आरोप, न्यूड तस्वीरें उजागर

'स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा' का नारा देने वाले बाल गंगाधर तिलक के पड़पोते रोहित तिलक पर रेप का सनसनीखेज आरोप लगा है. इतना ही नहीं उस पर पीड़ित महिला को धमकाने के लिए तेजाब से हमला करवाने का भी आरोप है.

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गंगाधर तिलक के पड़पोते रोहित तिलक
गंगाधर तिलक के पड़पोते रोहित तिलक

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'स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा' का नारा देने वाले बाल गंगाधर तिलक के पड़पोते रोहित तिलक पर रेप का सनसनीखेज आरोप लगा है. इतना ही नहीं उस पर पीड़ित महिला को धमकाने के लिए तेजाब से हमला करवाने का भी आरोप है.

मुंबई उच्च न्यायालय की अधिवक्ता और पीड़ित महिला की वकील दीप्ति श्रीवत्सन काले ने बुधवार को कहा कि रोहित ने महिला को अविवाहित होने का झांसा दिया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर ब्लैकमेल कर रुपये ऐंठता रहा.

वकील दीप्ति श्रीवत्सन काले ने कहा कि रोहित के खिलाफ 17 जुलाई को धारा 376 (रेप), 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध), 323 (नुकसान पहुंचाने), 504, 506 (धमकी देना), के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन 20 जुलाई को उसे अंतरिम अग्रिम जमानत मिल गई.

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उन्होंने कहा कि पीड़िता पर तेजाब हमला करवाया गया और केस वापस लेने के लिए धमकाया गया. आरोपी और जज पर पीड़ित की पहचान को उजागर करने का भी आरोप है, जिससे आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 228 के तहत दी गई शिकायत को दबाया जा सके.

इसके अलावा आरोपी ने पीड़िता को फोन कर आरोपी की अन्य महिलाओं के साथ न्यूड तस्वीरों को उजागर करने के लिए पीड़ित को फोन पर गंदी-गंदी गालियां दी. पुणे के सूसन अस्पताल की ओर से जारी किया गया मेडिको लीगल सर्टिफिकेट भी कोर्ट में पेश किया गया.

इसके अलावा 318 पेजों के प्रमाणित मैसेज और वीडियो भी कोर्ट में पेश किए गए. इसमें आरोपी की ओर से की गई मारपीट की तस्वीरें, आरोपी की न्यूड सेल्फी, रेप का साक्ष्य शामिल हैं. रोहित की ओर दिया गया मंगलसूत्र और पैसा एंठने के सबूत भी कोर्ट में पेश किए गए.

उन्होंने बताया कि इस मामले की सुनवाई में जज लता येंकर ने रोहित को मामले में पूरी मदद मुहैया कराते हुए पीड़ित का न केवल सरेआम अपमान किया, उस पर चीखी-चिल्लाई, बल्कि इस मामले की सुनवाई में कैमरे के इस्तेमाल से भी इनकार कर दिया.

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