scorecardresearch
 

चुनाव नतीजों से दो दिन पहले मालेगांव मामले में साध्वी के लिए अच्छी खबर

विशेष एनआईए अदालत ने जब सोमवार को मामले की सुनवाई शुरू की, तभी तीनों आरोपियों ने अपने वकीलों के माध्यमों से पेश होने से छूट मांगी. साध्वी और सुधाकर ने चुनाव में व्यस्तता का हवाला दिया, तो वहीं कर्नल पुरोहित ने निजी मुश्किलों की बात कही.

Advertisement
X
भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को पेशी से मिली छूट
भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को पेशी से मिली छूट

Advertisement

लोकसभा चुनाव के नतीजे आने में दो दिन बचे हैं, लेकिन इससे पहले भोपाल से बीजेपी की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लिए अच्छी खबर है. मुंबई की एक विशेष अदालत ने 2008 मालेगांव विस्फोट मामले के आरोपियों प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और सुधाकर चतुर्वेदी को अपने समक्ष पेशी से छूट दी है. साध्वी प्रज्ञा और सुधाकर चतुर्वेदी ने अदालत से कहा कि वह लोकसभा चुनाव के आगामी परिणाम की तैयारियों में व्यस्त हैं, लिहाजा उन्हें पेशी से छूट दी जाए.

विशेष एनआईए अदालत ने जब सोमवार को मामले की सुनवाई शुरू की, तभी तीनों आरोपियों ने अपने वकीलों के माध्यमों से पेश होने से छूट की मांगी की. साध्वी और सुधाकर ने चुनाव में व्यस्तता का हवाला दिया, तो वहीं कर्नल पुरोहित ने निजी मुश्किलों की बात कही.

Advertisement

अदालत ने मालेगांव में हुए विस्फोट स्थल पर जाने के लिए आरोपियों के वकीलों द्वारा दायर याचिका को भी अनुमति दे दी. बता दें कि इस मामले में सात आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रही विशेष एनआईए अदालत ने पिछले सप्ताह सभी आरोपियों को सप्ताह में एक बार अपने समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि ठोस कारणों के बिना मांगी गई छूट का अनुरोध खारिज कर दिया जाएगा.

साध्वी प्रज्ञा ने कोर्ट में क्या कहा

भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रज्ञा ने अपनी याचिका में कहा कि उम्मीदवार के तौर पर उन्हें निर्वाचन आयोग की कुछ प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी जिसमें 23 मई को उनके निर्वाचन क्षेत्र में मतगणना के लिए अपना एजेंट नामित करना भी शामिल है. तो वहीं उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे सुधाकर चतुर्वेदी ने भी यही कारण बताए.

अदालत फिलहाल मामले में गवाहों के बयान दर्ज कर रही है. इन तीनों के अलावा मामले के अन्य आरोपी मेजर (सेवानिवृत्त) रमेश उपाध्याय, अजर राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी हैं, वे सभी जमानत पर रिहा हैं.

विशेष अदालत ने पिछले साल अक्टूबर में सातों आरोपियों के खिलाफ आतंकी गतिविधियों, आपराधिक षड्यंत्र और हत्या एवं अन्य के लिए मामले में आरोप तय किए थे. आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून की धाराओं के तहत सुनवाई चल रही है. आरोपियों के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत भी आरोप लगाए गए हैं.

Advertisement

मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के निकट हुए विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे.

(एजेंसी के इनपुट के अनुसार)

Advertisement
Advertisement