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सहारनपुर DPRO का तुगलकी फरमान, खुले में शौच पर दर्ज हो क्रिमिनल केस

सहारनपुर में खुले में शौच करने वालों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने जैसी धाराओं में केस दर्ज किए जाएंगे.

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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

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उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जिला पंचायती राज अधिकारी ने खुले में शौच करने को लेकर तुगलकी फरमान जारी किया है. दरअसल सहारनपुर के DPRO सतीश कूमार ने खुले में शौच करने वालों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने का आदेश जारी किया है.

सतीश कुमार के आदेश के मुताबिक, अब से सहारनपुर में खुले में शौच करने वालों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने जैसी धाराओं में केस दर्ज किए जाएंगे. साथ ही उन्होंने आदेश दिया है कि जिन लोगों के घरों में सरकारी अनुदान पर शौचालय बने हैं, उन घरों का कोई सदस्य यदि खुले में शौच करता पकड़ा जाता है तो उससे 12 हजार रुपये तक का हर्जाना वसूला जाएगा.

सहारनपुर के DPRO सतीश कुमार का कहना है कि कुछ लोग स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश को खुले में शौच मुक्त करने की योजना को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में जरूरी है कि उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं.

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सतीश कुमार ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश इसलिए दिया गया है, क्योंकि वे सरकारी अधिकारियों को अपना कर्तव्य पालन करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं.

सतीश कुमार के आदेश के मुताबिक, अब से जिले में खुले में शौच करते पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 120ए, 186 और 269 के तहत केस दर्ज किए जाएंगे.

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