उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर की हत्या के मामले में तिहाड़ जेल में बंद उनकी पत्नी अपूर्वा शुक्ला की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है. सोमवार को दिल्ली के साकेत कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए अर्जी लगाई गई थी.
साकेत कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मेडिकल रिपोर्ट और जांच अधिकारी द्वारा कोर्ट में दाखिल की गई स्टेटस रिपोर्ट को देखते हुए कोर्ट को ये नहीं लगता कि अपूर्वा को फिलहाल जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए.
पिछले महीने दिल्ली हाईकोर्ट ने भी अपूर्वा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था. साथ ही जेल प्रशासन को निर्देश दिए थे कि अगर अपूर्वा को कोई स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या है, जिसका इलाज जेल में संभव नहीं हो तो सफदरजंग अस्पताल में डॉक्टरों से चेकअप कराके इलाज कराया जा सकता है.
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अपूर्वा के वकील ने बताया कि जेल में गिर जाने के कारण उनको स्लिपडिस्क हो गया है. इसलिए दो महीने के लिए अंतरिम जमानत की अर्जी लगाई. अपूर्वा के वकील की तरफ से अंतरिम जमानत अर्जी मांगने के दौरान कोर्ट से कहा गया था कि हत्या के इस मामले में आरोप पत्र पहले ही दाखिल हो चुका है.
दिल्ली पुलिस ने अपूर्वा शुक्ला के खिलाफ हत्या की धारा में 18 जुलाई को 518 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था. साकेत कोर्ट आरोपपत्र पर संज्ञान ले चुकी है.
बता दें कि एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी की हत्या के आरोप में 2019 में ही अपूर्वा शुक्ला को गिरफ्तार किया गया था. रोहित शेखर की 15 अप्रैल 2019 की रात गला दबाकर हत्या कर दी गई थी. अपूर्वा को 24 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस का आरोप है कि हत्या अपूर्वा शुक्ला ने की है.