करीब सात साल पुराने सत्यम घोटाले में गुरूवार को एक नया आदेश जारी करते हुए सेबी ने मुख्य अभियुक्त बी रामलिंग राजू से संबंधित 10 इकाइयों को घोटाले से कमाए गए 1800 करोड़ रुपये लौटाने को कहा है. इनमें राजू की मां, भाई और बेटा भी शामिल हैं.
इसके अलावा इन इकाइयों को अवैध कमाई पर करीब 1500 करोड़ रुपये का ब्याज भी देना होगा. यह जुर्माना 7 जनवरी, 2009 से लगाया गया है. उसी दिन सत्यम कंप्यूटर्स के संस्थापक और तत्कालीन चेयरमैन राजू ने कंपनी में लंबे समय से घोटाले की बात स्वीकार की थी.
सेबी ने पिछले साल जुलाई में भी वसूली का आदेश दिया था. इसमें नियामक ने राजू और चार अन्य को 14 साल के लिए बाजार से प्रतिबंधित करते हुए उन्हें 1849 करोड़ रुपये की अवैध कमाई ब्याज के साथ लौटाने का निर्देश दिया था.