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शहला मसूद मर्डर केस: जाहिदा परवेज और सबा फारूकी को मिली जमानत

साल 2011 के बहुचर्चित शहला मसूद हत्याकांड की मास्टरमाइंड जाहिदा परवेज और सबा फारूकी को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने जमानत दे दी है. इसी साल जनवरी में सीबीआई अदालत ने इस मामले में जाहिदा और सबा सहित चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि सरकारी गवाह बने एक आरोपी को क्षमादान दे दिया था.

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बहुचर्चित शहला मसूद हत्याकांड
बहुचर्चित शहला मसूद हत्याकांड

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साल 2011 के बहुचर्चित शहला मसूद हत्याकांड की मास्टरमाइंड जाहिदा परवेज और सबा फारूकी को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने जमानत दे दी है. इसी साल जनवरी में सीबीआई अदालत ने इस मामले में जाहिदा और सबा सहित चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि सरकारी गवाह बने एक आरोपी को क्षमादान दे दिया था.

स्पेशल सीबीआई जज बीके पालोदा ने भोपाल की आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या के करीब साढ़े पांच साल पुराने मामले में जाहिदा (40) के साथ उसकी अंतरंग सहेली सबा फारकी (36), सुपारी लेकर भाड़े के हत्यारों का इंतजाम करने वाले शाकिब अली उर्फ 'डेंजर' (42) और भाड़े के शूटर ताबिश (31) को दोषी करार दिया था. इसके बाद सजा सुनाई गई.

हत्याकांड की मास्टरमाइंड है जाहिदा

कोर्ट ने अपने 92 पन्नों के फैसले में कहा था, 'अभियोजन ने प्रमाणित किया है कि जाहिदा ने आपराधिक षड़यंत्र के तहत शहला मसूद की हत्या की योजना बनाई, जिसमें सबा ने उसका सहयोग किया. इस वारदात के लिए शाकिब को सुपारी दी गई. उसने शहला की हत्या के लिए अपने साथ आरोपी इरफान और ताबिश को शामिल किया था.

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बीजेपी विधायक से थे अवैध संबंध

बताते चलें कि आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद (38) की भोपाल के कोहेफिजा क्षेत्र स्थित उनके घर के बाहर 16 अगस्त 2011 को साजिश के तहत गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उनका शव उनकी कार की सीट पर मिला था. भोपाल के तत्कालीन बीजेपी विधायक ध्रुवनारायण सिंह के जाहिदा और शहला के साथ अवैध संबंध थे.

शहला से जलने लगी थी जाहिदा

ध्रुवनारायण सिंह से शहला की बढ़ती नजदीकियों के कारण जाहिदा जलती थी. उसे रास्ते से हटाना चाहती थी. इसलिए उसने शाकिब को तीन लाख रुपये की सुपारी देकर अपनी ‘सौतन’ की हत्या करा दी. जाहिदा ने अपने खिलाफ सुनाए गए फैसले पर असंतोष जाहिर करते हुए मीडिया के कैमरों के सामने चीखते हुए खुद को बेगुनाह बताया था.

 

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