शिमला कोटखाई गुड़िया रेप मर्डर मामले में करीब 9 महीने बाद भी सीबीआई के हाथ खाली हैं. बुधवार को मामले की सुनवाई हिमाचल उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायधीश संजय करोल एवं न्यायधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने की, जहां सीबीआई ने बंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी. सीबीआई की रिपोर्ट पर कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल तय की है.
18 अप्रैल को जांच रिपोर्ट पेश करेगी CBI
हाई कोर्ट ने सीबीआई की ढील को देखते हुए डॉयरेक्टर को तलब किया है और फाइनल रिपोर्ट अगली सुनवाई यानी 18 अप्रैल को पेश करने का आदेश दिया है. सीबीआई की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे वकील अंशुल बंसल ने कहा की सीबीआई ने गुड़िया मर्डर मामले में अभी तक की स्टेटस रिपोर्ट बंद लिफाफे में हाई कोर्ट के समक्ष पेश कर दी है. उन्होंने बताया की गुड़िया रेप मर्डर मिस्ट्री केस जब सीबीआई के पास आया, उस वक्त तक सबूत मिटा दिए गए थे. अब सीबीआई साइंटिफिक तरीके से जांच को आगे बढ़ा रही है. अब सीबीआई 18 अप्रैल को फिर जांच रिपोर्ट के साथ उच्च न्यायालय में पेश होगी.
CBI से केस वापस लेने की मांग
गुड़िया रेप और हत्याकांड के बाद हजारों लोगों ने एकजुट होकर न्याय के लिए आंदोलन किया था. गुड़िया को न्याय दिलाने की लगातार मांग करने वाले मदद सेवा ट्रस्ट की अध्यक्ष के मुताबिक सीबीआई के आश्वासन के बाद आंदोलन को विराम दिया गया. सीबीआई का दावा था कि वो 28 अप्रैल तक खुलासा कर देगी कि गुड़िया के हत्यारे कौन हैं, लेकिन सीबीआई आज भी खाली हाथ ही है. इसलिए सीबीआई पर से उनका विश्वास खत्म हो गया है, लिहाजा लोग मांग कर रहे हैं कि सीबीआई से इस केस को वापस ले लिया जाए.
18 जुलाई को CBI ने शुरू की मामले की जांच
गौरतलब है कि सीबीआई को गुड़िया केस की जांच 18 जुलाई को सौंपी गई थी. तब से लेकर अभी तक सीबीआई के हाथ इस मामले में कोई पुख्ता सबूत नहीं लगे. हालांकि सूरज की हत्या मामले में सीबीआई ने IG, SP सहित 9 पुलिसवालों को गिरफ्तार किया था, जो न्यायिक हिरासत में हैं.