शिमला की जिला एवं सत्र अदालत ने बुधवार को बहुत चर्चित युग हत्याकांड के तीनों आरोपियों चंद्र शर्मा (26), तेजेंद्र पाल (29) और विक्रांत बख्शी (22) को फांसी की सजा सुना दी है.
अदालत ने पिछले महीने तीनों आरोपियों आरोपियों चंद्र शर्मा, तेजेंद्र और विक्रांत बख्शी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201, 342, 364A और 120बी के तहत आरोप तय किए थे.
बाते दें कि तीनों आरोपियों ने वर्ष 2014 में 4 साल के मासूम युग गुप्ता को फिरौती के लिए अगवा किया था और बाद में उसे तरह तरह की यातनाएं देकर मौत के घाट उतार दिया था. उसे जबरन शराब भी पिलाई गई थी.
पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद अगस्त 2016 के दौरान मासूम का गला सड़ा शव शिमला के एक पानी के टैंक से बरामद किया था.
शिमला के कलेस्टेन जगह पर बनाए गए पानी के टैंक के आसपास जब गहराई से छानबीन की गई तो बच्चे की खोपड़ी के कई हिस्से जमीन पर पड़े मिले थे.
जांच में पाया गया था कि आरोपियों ने योग के पिता से 3.6 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से फिरौती के पत्र भी बरामद किए थे. हालांकि पकड़े जाने के डर से आरोपी फिरौती की रकम हासिल नहीं कर पाए.