सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सोमनाथ भारती की लीगल टीम ने कहा कि वह आज ही सरेंडर कर देंगे. हालांकि, उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कोई डेडलाइन नहीं कि उनको 6.30 बजे तक ही दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर करना है.
सोमनाथ की ओर से आज वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे. उन्होंने दलील दी थी कि एक परिवार टूटने की कगार पर है. इसलिए अग्रिम जमानत दे दी जाए. लेकिन कोर्ट ने हर दलील खारिज करते हुए कहा था, 'अब यह कंडक्ट का मामला है. अपना आचरण देखिए. भागने से कुछ नहीं होगा. पहले आप सरडेंर कीजिए. फिर आपकी दलीलें सुनी जाएगीं.'
वकील ने की मोदी की तारीफ
इससे पहले सोमनाथ के वकील दीपक खोसला ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी को चिट्ठी लिखा. इसके माध्यम से उन्होंने केजरीवाल से सोमनाथ का केस दिल्ली से बाहर किसी ऐसे राज्य में ट्रांसफर कराने की अपील की है, जहां बीजेपी का शासन नहीं हो. पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने लिखा है कि केजरीवाल और मोदी के तरीके में बड़ा फर्क है. मोदी अपने लोगों के साथ अंतिम समय तक खड़े रहते हैं.
इन धाराओं के तहत दर्ज है केस
पुलिस ने सोमनाथ पर घरेलू हिंसा की गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया. उन पर धारा 307- जानलेवा हमला, धारा 313- गर्भवती पर हमला, धारा 511- गर्भपात पर दबाव, धारा 506- जान से मारने की धमकी, धारा 324- हथियार से मारना, धारा 498 A- पत्नी पर जुल्म ढाना, धारा 406- रिश्ते में धोखाधड़ी, धारा 420- धोखाधड़ी, धारा 34- आपराधिक नीयत से पीटना आदि धाराएं लगाई गई हैं.