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सुनंदा डेथ मिस्ट्री: कोर्ट के आदेश पर खुलेगा होटल लीला का कमरा

सुनंदा पुष्कर की मौत के बाद से बंद होटल लीला का कमरा अब कोर्ट के आदेश के बाद खुलेगा. 3 साल 8 महीने से बंद पड़े कमरा नंबर 345 को पटियाला हाउस कोर्ट ने होटल की याचिका पर सुनवाई करते हुए खोलने का दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 26 सिंतबर तक इस आदेश का पालन करने और रिपोर्ट दाखिल करने के भी निर्देश दिए हैं.

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सुनंदा पुष्कर की रहस्यमयी मौत
सुनंदा पुष्कर की रहस्यमयी मौत

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सुनंदा पुष्कर की मौत के बाद से बंद होटल लीला का कमरा अब कोर्ट के आदेश के बाद खुलेगा. 3 साल 8 महीने से बंद पड़े कमरा नंबर 345 को पटियाला हाउस कोर्ट ने होटल की याचिका पर सुनवाई करते हुए खोलने का दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 26 सिंतबर तक इस आदेश का पालन करने और रिपोर्ट दाखिल करने के भी निर्देश दिए हैं.

पटियाला हाउस कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पुलिस को यह छूट दी जाती है कि यदि जांच के लिए मौत से संबंधित कोई सामान होटल के कमरे से लेना चाहती है तो वो ले जा सकती है. 4 सितंबर को कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में जमकर फटकार लगाई थी और डीसीपी तक को तलब कर लिया था. इसके बाद आज कोर्ट ने होटल के हक में फैसला सुना दिया है.

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जनवरी 2014 में सुनंदा पुष्कर की रहस्यमयी मौत के बाद से ही होटल लीला का यह कमरा बंद था, क्योंकि इसी कमरे में सुनंदा की लाश मिली थी. होटल प्रशासन ने कोर्ट में कमरे को खोलने की अर्जी दायर की थी. इस याचिका में कहा गया था कि लंबे समय से कमरा बंद होने के चलते अंदर कीड़े हो गए हैं. जो आसपास के कमरों को भी प्रभावित कर रहे हैं.

इसके अलावा लंबे समय से कमरे के बंद होने से होटल को करोड़ों रुपयों का नुकसान हो चुका है. कमरे में एक रात रुकने की कीमत 55 से 60 हजार के बीच है. इस लिहाज से अब तक होटल को करीब 5 करोड़ से ऊपर का नुकसान हो चुका है. इसलिए लीला होटल ने कोर्ट का रुख किया था. उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला दिया है.

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