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सौम्या रेप और मर्डर केसः SC ने खारिज की केरल सरकार की अर्जी

1 फरवरी, 2011 को 23 साल की सौम्या कोच्चि से ट्रेन से अपने घर जा रही थी. गोविंदाचामी ने ट्रेन के कोच में सौम्या को अकेला पाते हुए उसके साथ रेप की कोशिश की थी. खुद को बचाने के चक्कर में सौम्या चलती ट्रेन से नीचे गिर गई थी. सौम्या के गिरते ही गोविंदाचामी भी ट्रेन से कूद गया और उसने घायल सौम्या से साथ रेप किया.

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केरल सरकार की अर्जी खारिज (फोटो क्रेडिटः Evartha.in)
केरल सरकार की अर्जी खारिज (फोटो क्रेडिटः Evartha.in)

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सौम्या रेप और मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार की क्यूरेटिव पिटिशन खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने रेप और हत्या के आरोपी गोविंदाचामी को मर्डर केस में सुनाई गई फांसी की सजा साल 2015 में खत्म कर दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने गोविंदाचामी को रेप केस में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जे.एस. खेहर की अगुवाई वाली 6 सदस्यीय बेंच ने यह पिटिशन खारिज की है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि केस से जुड़े तमाम दस्तावेजों और पूर्व में सुनाए गए फैसले को देखते हुए क्यूरेटिव पिटिशन का कोई मामला नहीं बनता, लिहाजा ऐसे में क्यूरेटिव पिटिशन खारिज की जाती है.

बताते चलें कि पिछले साल 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केरल सरकार की रिव्यू पिटिशन खारिज कर दी थी. जिसके बाद केरल सरकार ने क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल की थी. वहीं इस केस में जजों के खिलाफ टिप्पणी करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मार्कंडेय काटजू को अवमानना नोटिस जारी किया गया था. काटजू ने टिप्पणी वापस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग ली थी.

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क्या था मामला
1 फरवरी, 2011 को 23 साल की सौम्या कोच्चि से ट्रेन से अपने घर जा रही थी. गोविंदाचामी ने ट्रेन के कोच में सौम्या को अकेला पाते हुए उसके साथ रेप की कोशिश की थी. खुद को बचाने के चक्कर में सौम्या चलती ट्रेन से नीचे गिर गई थी. सौम्या के गिरते ही गोविंदाचामी भी ट्रेन से कूद गया और उसने घायल सौम्या से साथ रेप किया. इस हादसे में सौम्या की मौत हो गई थी.

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