scorecardresearch
 

तारा शाहदेव केसः रकीबुल की मदद के आरोप में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज सस्पेंड

प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज (पीडीजे) पंकज श्रीवास्तव पर नेशनल शूटर तारा शाहदेव मामले में आरोपी रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन की मदद करने का आरोप है. इन्हीं आरोपों के चलते हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पंकज श्रीवास्तव को सस्पेंड कर दिया.

Advertisement
X
रकीबुल की मदद के आरोप में PDJ सस्पेंड
रकीबुल की मदद के आरोप में PDJ सस्पेंड

Advertisement

नेशनल शूटर तारा शाहदेव केस में गढ़वा के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज (पीडीजे) को सस्पेंड करने का मामला सामने आया है. हाई कोर्ट के आदेश पर पीडीजे पर यह कार्रवाई की गई है.

पीडीजे पंकज श्रीवास्तव पर नेशनल शूटर तारा शाहदेव मामले में आरोपी रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन की मदद करने का आरोप है. इन्हीं आरोपों के चलते हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पंकज श्रीवास्तव को सस्पेंड कर दिया. अब बालमुकुंद राय को गढ़वा का प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज बनाया गया है. गौरतलब है कि इस केस में हाई कोर्ट के तत्कालीन रजिस्ट्रार (विजिलेंस) मुश्ताक अहमद पहले ही सस्पेंड किए जा चुके हैं.

बताते चलें कि नेशनल शूटर तारा शाहदेव को प्रताड़ित करने और जबरन धर्म परिवर्तित करने के आरोपी रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल को गुरुवार को एसडीजेएम फहीम किरमानी की अदालत में पेश किया गया था. रंजीत कोहली ने अपनी मां कौशर रानी (मामले में सह आरोपी) की जमानत को जारी रखने से संबंधित आवेदन दिया. अदालत ने आवेदन को खारिज कर कौशर रानी को 10 अगस्त को पेश होने को कहा.

Advertisement

क्या था मामला

23 साल की नेशनल शूटर तारा शाहदेव की रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन से 7 जुलाई, 2014 को शादी हुई थी. शादी करने के लिए रकीबुल ने तारा से अपना धर्म छुपाया था. तारा को जब पता चला कि उसके पति का नाम रंजीत नहीं बल्कि रकीबुल हसन है, तो वह दंग रह गई.

जबरन कराया धर्म परिवर्तन

रकीबुल की सच्चाई सामने आते ही उस पर अत्याचार होने लगा. आरोप है कि तारा का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न कर जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया. सीबीआई ने साल 2015 में इस केस की जांच शुरू की थी. मुख्य आरोपी रकीबुल हसन 27 अगस्त, 2014 से जेल में है, जबकि उसकी मां जमानत पर बाहर है.

 

 

Advertisement
Advertisement