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तिहरे हत्याकांड में तीन भाइयों को उम्रकैद

मध्य प्रदेश के मुरैना में एक स्थानीय अदालत ने तिहरे हत्याकांड के सिलसिले में तीन सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस मामले में अभी पांच आरोपी फरार हैं. पुलिस उन सभी की तलाश में लगी हुई है.

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तिहरे हत्याकांड के सिलसिले में तीन सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा.
तिहरे हत्याकांड के सिलसिले में तीन सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा.

मध्य प्रदेश के मुरैना में एक स्थानीय अदालत ने तिहरे हत्याकांड के सिलसिले में तीन सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस मामले में अभी पांच आरोपी फरार हैं. पुलिस उन सभी की तलाश में लगी हुई है.

अतिरिक्त लोक अभियोजक रमेश चंद वर्मा ने आज बताया कि सबलगढ़ तहसील के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश आर आर बड़ोदिया ने गुरूवार को तिहरे हत्याकांड के जुर्म में तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

उन्होंने बताया कि चिन्नोनी थाने के जरैना गांव में सियाराम, वृंदावन, होतम और सुधर सिंह का जमीन को लेकर उम्मेद सिंह, दिलीप सिंह, मुकेश सिंह से विवाद चल रहा था. दो मई 2009 को फरियादी पक्ष के लोग गांव के पास चबूतरे पर बैठे थे.

उसी समय आरोपियों ने पिस्तौल, बंदूक, लाठी और फरसों से लैस होकर उन पर हमला कर दिया. आरोपियों ने गोलियां चलाईं. इससे सियाराम, वृंदावन, होतम और सुघर सिंह को गोली लगी. गोली लगने से सियारम, वृंदावन सिंह, और होतम की मौत हो गई.

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