तमिलनाडु के तिरूपुर में एक किसान की हत्या करने वाले नौ लोगों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी. इन लोगों पर रंजिशन एक किसान की हत्या करने का इल्जाम था.
अदालत में सुनवाई के बाद अभियोजन पक्ष ने बताया कि तिरूपुर जिले के किसान स्वामीनाथन को पुरानी रंजिश के चलते नौ लोगों ने तेजधार हथियारों से हमला करके मौत के घाट उतार दिया था. यह वारदात तीन जनवरी 2014 को हुई थी.
पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके इस मामले में एक के बाद एक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. मामला जिले की स्थानीय अदालत में चल रहा था.
जहां मंगलवार को तिरूपुर के द्वितीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ए. मुहम्मद जियापुथीन ने सभी नौ आरोपियों को हत्या का दोषी ठहराया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुना दी. मृतक किसान के परिवार वालों ने अदालत के फैसले पर संतोष जताया है.
इनपुट- भाषा