फर्जी पासपोर्ट मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड माफिया छोटा राजन और पासपोर्ट ऑफिस के 3 आरोपी अधिकारियो के खिलाफ फ़र्ज़ी पासपोर्ट रखने और जारी करने के मामले में आरोप तय कर दिए हैं. इस मामले में 11 जुलाई से ट्रायल शुरू होगा.
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले में आईपीसी की धारा 420, 468, 471, 120बी, प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट के तहत आरोप तय किये हैं. सुनवाई के दौरान छोटा राजन को वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के समक्ष रखा गया था. उसी के सामने आरोप तय किये गए हैं. क्योंकि सुरक्षा कारणों से राजन को पटियाला कोर्ट नहीं लाया गया था.
सीबीआई ने इस मामले में अपनी पहली चार्जशीट इसी साल फरवरी में कोर्ट में दाख़िल की थी, जिसमें छोटा राजन के अलावा बंगलौर के तीन रिटायर्ड ऑफिसर्स को सीबीआई ने धोखाधड़ी, षडयंत्र रचने और प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट के तहत चार्जशीट में नामित किया गया था.
सीबीआई के मुताबिक सितंबर 2003 मे मोहन कुमार के नाम पर बने फर्जी पासपोर्ट और टूरिस्ट वीजा पर छोटा राजन भारत से ऑस्ट्रेलिया भाग गया था. इसके बाद वह करीब 12 साल तक वहीं रहा.
अक्टूबर 2015 मे जब राजन ऑस्ट्रेलिया से इंडोनेशिया पंहुचा तो इंटरपोल के रेड कार्नर नोटिस जारी करने के बाद बाली में उसे गिरफ्तार करके नवंबर 2015 में भारत को सौंप दिया गया था. फ़िलहाल छोटा राजन तिहाड़ जेल मे बंद है.