तीन साल पहले चंडीगढ़ के पास खरड़ नामक कस्बे में हुए एक अमेरिका महिला पर्यटक के गैंगरेप मामले में एक नया मोड़ आया है. इस सनसनीखेज मामले में चंडीगढ़ पुलिस अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीड़िता के बयान दर्ज करेगी. चंडीगढ़ की एक अदालत ने पुलिस को इसका आदेश दिया है.
अदालत ने कहा है कि पुलिस वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पीड़िता के बयान दर्ज करके आरोपियों की शिनाख्त परेड करवाए. यह सारी कार्रवाई अमेरिका के दूतावास के माध्यम से करवाई जाएगी. यह मामला 17 अप्रैल 2015 का है. 25 वर्षीय अमेरिकी पर्यटक चंडीगढ़ पहुंची थी.
अमेरिकी पर्यटक को 32 साल का बलदेव कुमार नामक ऑटो रिक्शा चालक सस्ता होटल दिलवाने के नाम पर खरड़ के एक घर में ले गया. वहां उसने और उसके साथी लकी ने पहले पीड़िता को जबरन शराब पिलाई और उसके बाद दोनों ने बारी-बारी से उसका बलात्कार किया. गैंगरेप के एक हफ्ते के बाद पीड़िता फ्रांस चली गई.
वहां से 24 अप्रैल 2015 को ईमेल के जरिये चंडीगढ़ के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक को अपनी शिकायत भेजी थी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों बलदेव कुमार और लकी के खिलाफ 14 नवंबर 2016 को मामला दर्ज किया था. 23 दिसंबर 2017 को बलदेव को लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया गया था.
बताते चलें कि रेप की बढ़ती घटनाएं भारत की वैश्विक स्तर पर छवि खराब कर रही हैं. अमेरिका ने भी इसको लेकर चिंता जताई है. इसके साथ ही ट्रंप प्रशासन ने एक नई ट्रैवेल एडवाइजरी भी जारी कर दी है. इसमें भारत आने वाली महिला पर्यटकों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है. नई ट्रैवेल एडवाजरी 10 जनवरी को जारी की गई है.
एक से चार लेवल की इस एडवाइजरी में जहां भारत को दूसरे नंबर पर रखा गया है, तो वहीं पाकिस्तान को तीसरे नबंर पर रखा गया है. अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा है कि भारत की यात्रा में थोड़ा संभलकर रहें और जम्मू-कश्मीर के अलावा लेह की यात्रा ना करें. इसके साथ ही भारत-पाकिस्तान सीमा के 10 मील के दायरे में भी ना जाएं.