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उन्नाव गैंगरेपः CBI ने पूछताछ के लिए 12 लोगों को भेजा नोटिस

उन्नाव गैंगरेप केस में जांच एजेंसी सीबीआई ने उन्नाव के माखी गांव में एक दर्जन लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है. सीबीआई का नोटिस मिलने के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. ये नोटिस पीड़िता के पिता की मौत के मामले में भेजा गया है.

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बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई समेत कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है
बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई समेत कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है

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उन्नाव गैंगरेप केस में जांच एजेंसी सीबीआई ने उन्नाव के माखी गांव में एक दर्जन लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है. सीबीआई का नोटिस मिलने के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. ये नोटिस पीड़िता के पिता की मौत के मामले में भेजा गया है.

इस चर्चित रेप कांड में मंगलवार की सुबह सीबीआई ने माखी गांव के एक दर्जन लोगों को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस जारी किया है. जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है, उन सभी को 3 दिन के भीतर पूछताछ में शामिल होने के लिए तलब किया गया है.

नोटिस पाने वाले सभी लोग किसी ना किसी रूप मे विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से जुडे हुए हैं. यही वजह है कि सीबीआई उनसे इस मामले में पूछताछ करना चाहती है. नोटिस मिलने के बाद से माखी गांव में हड़कंप मचा हुआ है. सूत्रों मुताबिक नोटिस रेप पीड़िता के पिता की मौत के मामले में जांच टीम ने भेजा है.

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बताते चलें कि इससे पहले बीती 10 मई को आरोपी BJP विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को POCSO कोर्ट में पेश किया गया था. हालांकि विधायक की पेशी सीतापुर जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी. आरोपी कुलदीप सेंगर की इससे पहले भी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो चुकी है. जानकारी के मुताबिक, सुरक्षा कारणों से विधायक की पेशी वीडियो कॉफ्रेसिंग के जरिए होती है.

इस बीच पीड़िता और उसके चाचा ने आरोपी विधायक के लिए मौत की सजा की मांग की थी. मीडिया में आरोपी विधायक के खिलाफ सीबीआई को अहम सबूत मिलने की खबर आने के बाद पीड़िता और उसके चाचा ने अपने-अपने बयान में कहा कि उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा चाहिए, ताकि वे कोर्ट में बिना डरे अपना बयान दे सकें.

वहीं मामले की जांच कर रही CBI ने एक स्टेटमेंट जारी कर कहा था कि मामले की जांच अभी चल रही है और सीबीआई ने केस के अपडेट्स या किसी अहम सबूत मिलने की बात किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की बात मीडिया से शेयर नहीं की है. मीडिया में इस केस से जुड़ी खबरों पर सीबीआई ने कहा कि वे सब अनुमान आधारित हैं.

बता दें कि पीड़िता ने 16 अप्रैल को सीबीआई की स्पेशल जुडीशियल मजिस्ट्रेट सपना त्रिपाठी के समक्ष सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज करवाया था. पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने भी अपने आरोपों को दोहराते हुए कहा कि 4 जून, 2017 को शशि उसे विधायक कुलदीप सेंगर के पास ले गई थी, जहां सेंगर ने उसके साथ रेप किया. इस दौरान शशि सिंह दरवाजे पर पहरा देती रही.

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सीआरपीसी के तहत दर्ज पीड़िता के इस बयान को भी अब इस केस में अहम सबूत माना जाएगा और अब पीड़िता अपना बयान नहीं बदल सकती. और यदि पीड़िता अपना बयान बदलती है तो उस पर झूठी गवाही देने का केस चल सकता है.

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