28 जुलाई 2019 को हुआ क्या था?
28 जुलाई को कार और ट्रक की टक्कर रायबरेली-कानपुर रोड पर सुल्तानपुर खेड़ा मोड़ के पास हुई. सफेद मारूति डिज़ायर कार पर उन्नाव की दिशा से आ रही थी और ट्रक रायबरेली की दिशा से आ रहा था. कार में रेप पीड़िता, उसकी चाची, चाची की बहन और वकील महेंद्र सिंह सवार थे. रेप पीड़िता रायबरेली जेल में किसी और केस में बंद अपने चाचा से मिलने जा रही थी. हादसे में रेप पीड़िता और वकील महेंद्र सिंह घायल हुए. वहीं रेप पीड़िता की चाची, चाची की बहन की मौत हो गई. उन्नाव रेप पीड़िता से जुड़े इस हादसे को लेकर देश भर में तीखी प्रतिक्रिया सामने आई.
दो महीने बाद इंडिया टुडे मौके पर पहुंचा. हादसे में शामिल कार और ट्रक, दोनों ही अतौरा बुजुर्ग पुलिस पोस्ट के पास खड़े हैं. ये पुलिस पोस्ट हादसे से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है. कार की हालत देखकर ही पता चल जाता है कि हादसा कितना भीषण हुआ होगा. साथ ही ट्रक खड़ा है जिसकी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट ग्रीस की कालिख से पुती हुई है.
जब ये हादसा हुआ तब उसकी टाइमिंग, पीड़ित की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मी का गायब होना और ट्रक की नंबर प्लेट को ग्रीस से छुपाने की कोशिश, ये सब वो बातें थीं जो ऐसे आरोपों को बल दे रही थीं कि हादसा उन्नाव रेप पीड़ित केस के अभियुक्त और बीजेपी के ताकतवर विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की रची साज़िश थी और रेप पीड़िता को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने को ऐसा किया गया था.
मामले के तूल पकड़ने पर उत्तर प्रदेश सरकार ने हादसे के सच का पता लगाने की जांच सीबीआई को सौंप दी. सीबीआई को पता करना था कि हादसा सेंगर की रची साज़िश का नतीजा था या नहीं. दो महीने की जांच के बाद सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की. लेकिन सीबीआई की पहले दाखिल की गई एफआईआर और अब चार्जशीट में काफ़ी अंतर देखने को मिला.
एफआईआर में क्या था?
एफआईआर में कहा गया कि कार और ट्रक की टक्कर हादसे का नतीजा नहीं बल्कि उन्नाव रेप पीड़िता की हत्या की साज़िश थी. एफआईआर में सेंगर और 9 अन्य को हत्या, हत्या की कोशिश, आपराधिक साजिश और आपराधिक धमकी देने जैसे आरोपों में बुक किया गया.
चार्जशीट में क्या है?
शुक्रवार को दाखिल चार्जशीट में सीबीआई ने कहा कि टक्कर हादसा थी ना कि किसी साज़िश का नतीजा. इसके सीधे मायने है कि विधायक कुलदीप सेंगर ने उन्नाव रेप पीड़ित की हत्या के लिए हादसे की साज़िश नहीं रची. चार्जशीट में सेंगर पर हत्या, हत्या की कोशिश या आपराधिक साज़िश के आरोप नहीं, सिर्फ़ आपराधिक धमकाने का आरोप लगाया गया.
इसी तरह ‘हादसे’ में शामिल ट्रक के ड्राइवर आशीष पाल पर भी हत्या, हत्या की कोशिश या साज़िश का चार्ज नहीं लगाया गया. सीबीआई ने आशीष पाल पर आईपीसी के प्रावधानों के तहत तेज़ रफ्तार से वाहन चलाने और मानव जीवन को खतरे में डालने का आरोप लगाया. ऐसे अपराध में जुर्माना और दो वर्ष तक की सजा हो सकती है.
सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इस मामले में गहराई से जांच किए जाने पर ऐसे कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया जिससे इस आरोप को बल मिलता हो कि सेंगर ने रेप पीड़ित के खिलाफ हादसे की साजिश रची. सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सबूत, चश्मदीदों के बयान, तकनीकी और फॉरेन्सिक जांच के निष्कर्ष और कॉल रिकॉर्ड्स के विश्लेषण से एक भी ऐसी लीड नहीं मिली जो आपस में जुड़ाव दिखाती हो.
इंडिया टुडे ने सीबीआई की ओर से एकत्रित सबूतों को देखने के साथ ही मौके पर जाकर चश्मदीदों और पुलिस अधिकारी से बात की. हादसा रायबरेली-कानपुर रोड पर जहां सुल्तानपुर खेड़ा मोड पर हुआ, वहां से महज 10 मीटर की दूरी पर एक ढाबा, पान की दुकान और अन्य कुछ दुकानें हैं.
ढाबा मालिक ने हादसे के दिन को याद करते हुए बताया, “दोपहर को भारी बारिश हो रही थी. मैंने रायबरेली दिशा से एक बड़े ट्रक को तेज रफ्तार से आते देखा. ऐसा लगा कि ड्राइवर को सड़क पर तीखा बायां टर्न दिखाई नहीं दिया और उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की. ज़ोर से ब्रेक लगने की आवाज सुनाई दी. फिर ट्रक बुरी तरह डगमगाते चलने लगा. लगता है ड्राइवर का ट्रक से नियंत्रण खत्म हो गया था. और वो सामने से आ रहे ट्रैफिक वाली लेन पर चलने लगा.
ढाबा मालिक, चश्मदीदफोटो क्रेडिट- राहुल श्रीवास्तव
दुकानदार जिसने पीड़ितों को कार से निकालने में मदद की.फोटो क्रेडिट- राहुल श्रीवास्तव
सीबीआई के एक और गवाह पान दुकानदार ने भी ढाबा मालिक के बयान का समर्थन किया. पान दुकानदार ने कहा कि ट्रक गलत लेन में था लेकिन उसने सही लेन में आ रही कार से बचने की कोशिश की. लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी.
इंडिया टुडे ने यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर कमलेश सिंह से भी बात की जो अतौरा बुजुर्ग पुलिस पोस्ट के प्रभारी हैं. लोगों की ओर से सूचना देने पर कमलेश सिंह ही सबसे पहले मौके पर पहुंचे थे. कमलेश सिंह ने इंडिया टुडे को बताया, ‘हादसे के बाद कार पर सवार सभी लोग जीवित थे. स्थानीय लोगों ने उन्हें कार से बाहर निकाला. दो निजी वाहनों के जरिए पीड़ितों को रायबरेली में एक अस्पताल में पहुंचाया गया.'
कमलेश सिंह ने कहा, 'ये दिख रहा था कि कार गलत दिशा से आ रहे ट्रक से भिड़ी. कार ने ट्रक के पिछले पहिए को टक्कर मारी. इससे सस्पेंशन, एक्सल, लीफ स्प्रिंग्स बाहर आ गए. सड़क पर घसीटने के निशान आए जो अब भी देखे जा सकते हैं.'
सड़क पर ट्रक के सस्पेंशन के गिरने से घिसटने के निशान
सीबीआई ने हादसे को रिकंस्ट्रक्ट करने और चश्मदीदों के बयान भरोसेमंद हैं या नहीं ये स्थापित करने के लिए सीएफएसएल चंडीगढ़ और आईआईटी दिल्ली के विशेषज्ञों से मदद मांगी.
सीएफएसएल और आईआईटी दिल्ली के विशेषज्ञों ने हादसे की जगह का मुआयना किया और दोनों वाहनों का निरीक्षण किया. फील्ड स्टडी और साइंटिफिक मॉडल्स के जरिए उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ट्रक गलत दिशा में था और टक्कर के वक्त 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा था. वहीं मारूति कार की स्पीड 90-100 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी.
पीड़ितों और ट्रक स्टाफ के फोन काल रिकॉर्ड्स के विश्लेषण से सीबीआई ये स्थापित कर सकती है कि हादसा 12.49 बजे हुआ. काल रिकार्ड स्टडी बताती है कि पीडित के वकील महेंद्र सिंह ने परिवार के एक सदस्य से कथित तौर पर दो कॉल रिसीव की. क्रॉस पूछताछ पर परिवार के सदस्य ने सीबीआई को बताया कि उसने 12.49 पर कॉल की थी. जब वो वकील से बात कर रहा था तभी बहुत ज़ोर की आवाज़ सुनी. वो कॉल काट कर दूसरी कॉल की. किसी ने दूसरी ओर से जवाब दिया कि टक्कर हो गई है. सीबीआई का आकलन है कि वकील महेंद्र सिंह फोन पर बात कर रहे थे जब हादसा हुआ.
महेंद्र सिंह के एक रिश्तेदार ने पहचान नहीं खोलने की शर्त पर उन्नाव से इंडिया टुडे को पुष्टि की कि पीड़ित का एक रिश्तेदार वकील से बात कर रहा था तभी हादसा हुआ.
सीबीआई ने ट्रक ड्राइवर, क्लीनर और ट्रक मालिक के कॉल रिकॉर्ड्स को भी खंगाला. सीबीआई ने इन दो पहलुओं को स्थापित करने की भी कोशिश की कि पहला- क्या कभी सेंगर पक्ष की ओर से कोई ड्राइवर, क्लीनर और ट्रक मालिक के संपर्क में रहा? दूसरा- क्या कोई ट्रक ड्राइवर को पीड़ित की कार की लोकेशन के बारे में जानकारी दे रहा था? एजेंसी के सूत्रों का कहना है कि इन दोनों पहलुओं पर ही सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगा.
सीबीआई के लिए अगला अहम काम ट्रक ड्राइवर और मालिक के उन बयानों को स्थापित करना था कि ट्रक क्यों उस दिन रायबरेली-उन्नाव रोड पर था. ड्राइवर और मालिक ने यही कहा था कि ट्रक के जरिए फतेहपुर से मोरां (खुरदुरी रेत) की डिलीवरी रायबरेली में दो सड़क पॉइंट पर स्थित एक निर्माण स्थल पर हादसे से एक दिन पहले पहुंचाई गई थी. हादसे वाले दिन ट्रक अपनी जगह पर लौट रहा था.
इंडिया टुडे ने उस निर्माण स्थल के मालिक से बात की तो उसने ट्रक ड्राइवर और मालिक के बयान का समर्थन किया. असल में उसने इंडिया निर्माण साइट पर रेत का टीला दिखाते हुए कहा, ‘हमने रेत का ऑर्डर किया था जिसे ड्राइवर आशीष पाल ने डिलीवर किया. हमने सीबीआई को यही बताया जब उन्होंने हमसे पूछताछ की थी.’
हादसे में शामिल ट्रक की ओर डिलीवर की गई रेत
सीबीआई ने एक टोल प्लाजा से सीसीटीवी फुटेज भी बरामद की जहां से ट्रक गुजर कर हादसे वाली जगह तक पहुंचा था.
सीबीआई के पास एक और सबूत रायबरेली-कानपुर हाईवे पर स्थित राठौर ढाबा से आया. यहां ड्राइवर पुलिस को सरेंडर करने से पहले पहुंचा था. इस ढाबे के मालिक योगेंद्र सिंह ने इंडिया टुडे को बताया. “ट्रक का मालिक हादसे की बात सुनने के बाद मेरे रेस्तरां पर आया. मैंने पुलिस को सूचित किया तो वो यहां आई. मालिक ने ड्राइवर और क्लीनर को यहां आने के लिए कॉल किया. दोनों को यहीं से पकड़ा गया.
हाईवे ढाबा जहां से ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया.फोटो क्रेडिट- राहुल श्रीवास्तव
हादसे की जांच जहां सेंगर से कोई संबंध को स्थापित करने में नाकाम रही वहीं सीबीआई का अगला अहम काम रेप केस में किसी नतीजे पर पहुंचना है. सीबीआई को सेंगर के उस दावे की काट के लिए सबूत ढूढने हैं कि सेंगर अपराध स्थल पर मौजूद ही नहीं था जैसा कि रेप पीड़ित ने आरोप लगाया है. एजेंसी को अपने जुटाए तथ्यों और लोगों में इस प्रकरण को लेकर जो धारणा बनी हुई है, उनमें भारी अंतर से जूझना पड़ रहा है.