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इलाहाबाद: जवाहर यादव हत्या मामले में पूर्व सांसद और उनके भाइयों पर दोष सिद्ध

एडीजे कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 18 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. हत्याकांड में पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया, उनके भाई पूर्व विधायक उदयभान करवरिया, भाई पूर्व एमएलसी सूरजभान करवरिया और रामचंद्र त्रिपाठी दोषी करार दिए गए हैं.

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

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  • जवाहर यादव हत्या कांड में करवरिया बंधु दोषी करार
  • 4 नवंबर को कोर्ट सुनाएगा फैसला

इलाहाबाद के समाजवादी पार्टी के बहुचर्चित नेता रहे जवाहर यादव हत्या कांड में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट के मुताबिक हत्या मामले में बीजेपी विधायक के पति और बीजेपी नेता उदयभान करवरिया, उनके पूर्व सांसद भाई कपिलमुनि और पूर्व एमएलसी भाई सूरजभान समेत अन्य आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ है. सजा का ऐलान 4 नवंबर को होगा.

एडीजे कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 18 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. हत्याकांड में पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया, उनके भाई पूर्व विधायक उदयभान करवरिया, भाई पूर्व एमएलसी सूरजभान करवरिया और रामचंद्र त्रिपाठी दोषी करार दिए गए हैं.

बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता रहे जवाहर यादव को 13 अगस्त 1996 की शाम 7 बजे गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी गई थी. सिविल लाइंस में पैलेस सिनेमा और काफी हाउस के बीच उनकी एके-47 राइफल से हत्या की गई थी.

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हत्या के बाद मामला दर्ज हुआ और पुलिस जांच के साथ-साथ कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई. इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 18 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए थे. हत्या मामले के तहत करवरिया बंधुओं वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा.

हालांकि, सुनवाई के दौरान करवरिया बंधुओं को निर्दोष साबित करने के लिए बचाव पक्ष की ओर से 156 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया. बता दें कि जवाहर यादव सपा की पूर्व विधायक विजमा यादव के पति थे.

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