पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur) द्वारा डाली गई बेल के लिए अर्जी को एडीजे कोर्ट (ADJ Court) ने खारिज करने के आदेश दिए हैं. ठाकुर के खिलाफ लखनऊ के थाना हजरतगंज में वाराणसी की रेप पीड़िता द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह करने के प्रकरण में दर्ज हुई एफआईआर में जमानत के संबंध में एडीजे-1 के कोर्ट में बहस हुई.
जानकारी के मुताबिक, अमिताभ ठाकुर के प्रार्थना पत्र में कहा गया कि उन्हें फर्जी फंसाया गया है और जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट के सामने अंतिम वीडियो में सात लोगों में केवल उन्हें ही मुजरिम बनाया गया, जबकि सच्चाई यह है कि उन्होंने मात्र अपने विधिक दायित्व का निर्वहन किया था और जो उनके पास सूचना आई थी उसे सक्षम अधिकारियों के पास कार्रवाई के लिए भेजा था.
वहीं, सरकार की तरफ से इस मामले में अमिताभ के खिलाफ पुरजोर विरोध किया गया और अमिताभ के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए. इसके बाद अमिताभ की बेल की याचिका को एडीजे पीएम त्रिपाठी ने खारिज करने का आदेश दिया.
बता दें कि रेप पीड़िता की आत्महत्या से जुड़े मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया गया था. रेप पीड़िता ने अमिताभ पर,आपराधिक षड्यंत्र रचने और उन पर रेप करने के आरोपी सांसद अतुल राय को बचाने, मुख्तार अंसारी की शह पर पीड़िता के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने का भी आरोप लगा था.