रेरा की खामियों को लेकर तो घर खरीदार लगातार सवाल उठाते आए हैं, लेकिन हरियाणा रेरा कोर्ट के एक फैसले ने घर खरीदारों को अपना हक हासिल करने का रास्ता दिखा दिया है. हरियाणा रेरा ने थ्री सी और ऑरिस के संयुक्त प्रोजेक्ट ग्रीनोपोलिस में डेवलपर्स पर प्रोजेक्ट पूरा कराने के लिए कड़ा आदेश दिया है. अब प्रोजेक्ट में बची जमीन पर डेवलपर कोई बिक्री या निर्माण कर पाएंगे. साथ ही ऑडिटर और सर्वेयर की मदद से प्रोजेक्ट को पूरा कराने का आदेश भी दिया गया है.