दिल्ली सरकार ने बुधवार को ये साफ़ कर दिया कि निर्भया के गुनहगारों को 22 जनवरी को फांसी नहीं होगी. ऐसा इसलिए क्योंकि अभी निर्भया के सभी गुनहगारों ने फांसी से बचने के अपने आख़िरी विकल्प यानी राष्ट्रपति के पास दया याचिका का इस्तेमाल नहीं किया है. सिर्फ़ एक ने ही याचिका दी है और अगर ये याचिका राष्ट्रपति ने ठुकरा भी दी, तो भी फांसी से पहले गुनहगारों को अपने काम-काज निपटाने के लिए कम से कम 14 दिनों की मोहलत दिए जाने का नियम है. देखें पीसीआर.