दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जिन ब्लूलाइन बसों के परमिट आने वाले दिनों में एक्सपायर होंगे उन्हें दोबारा से रिन्यू नहीं किया जाएगा. अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वह क्लस्टर बस स्कीम को लागू करे ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुचारु तरीके से चल सके.