लाभ का पद मामले में चुनाव आयोग की सिफारिश के खिलाफ AAP के 20 विधायकों द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका को वापस ले लिया गया है. चूंकि राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सिफारिश को अपनी मंजूरी दे चुके हैं, इसलिए अब इस याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाता है. ऐसे में विधायकों ने इस याचिका को वापस ले लिया है. इसके पहले जो मूल याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई थी, उस पर सुनवाई जारी रहेगी. उसके लिए 20 मार्च की तारीख तय की गई है.