दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल स्थिति रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है क्योंकि इसमें यह जिक्र नहीं है कि जहां चलती बस में 23 वर्षीया युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ उस इलाके में कौन-कौन से पुलिस अधिकारी गश्त पर थे.