दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल को साल 2015 में भारतीय जनता पार्टी नेता के घर में जबरन घुसने और मारपीट के मामले में दोषी करार दिया गया है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने रामनिवास गोयल को दोषी करार दिया है. इस मामले में 18 अक्टूबर को सजा पर बहस होगी. मामले में मनीष घई नाम के एक बिल्डर और बीजेपी नेता ने केस दर्ज कराया था. रामनिवास गोयल और उनके समर्थकों ने घई के ड्राइवर से मारपीट की थी. दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक घर में शराब नहीं थी. देखिए पूरी रिपोर्ट दो और दो साढ़े पांच में.