एक सितंबर से मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो चुका है. हर रोज़ भारी भरकम रकम वाले चालानों की खबरें आ रही हैं और इसी को लेकर आज दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर दिल्ली सरकार भी दूसरे राज्यों की तरह ट्रैफिक को लेकर बनाए गए नए नियमों में बदलाव कर सकती है. कैलाश गहलोत ने ये भी बताया कि बदलाव के बाद ट्रैफिक का जो नया कानून आया है, उसमें कुल 61 धाराएं है इसमें 27 धाराएं ऐसी हैं जिनमें राज्य सरकार छूट नहीं दे सकती लेकिन 34 ऐसी धाराएं हैं जहां राज्य सरकारों के पास अधिकार है कि वो नियमों में बदलाव कर सकती हैं. देखें दो और दो साढ़े पांच का ये खास एपिसोड.