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EWS Nursery Admission 2024: गरीब परिवारों को बड़ी राहत, दिल्ली प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी एडमिशन के लिए मिला ये मौका

EWS Delhi Nursery Admission 2024: पेरेंट्स, शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट www.edudel.nic.in पर जाकर नर्सरी एडमिशन के लिए फ्रेश परेफरेंस जमा करने के लिए होम पेज पर उपलब्ध "EWS/DG Admission" लिंक पर क्लिक कर सकते हैं.

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Delhi Nursery School Admission 2023 (सांकेतिक तस्वीर)
Delhi Nursery School Admission 2023 (सांकेतिक तस्वीर)

EWS/DG Delhi Nursery Admission 2024: प्राइवेट स्कूलों में एंट्री लेवल की क्लालेस में अपने बच्चों को दाखिला करवाने की दौड़ लगा रहे गरीब माता-पिता को शिक्षा निदेशालय, दिल्ली (डीओई) ने बड़ी राहत दी है. शिक्षा निदेशालय, दिल्ली (डीओई) ने प्राइवेट स्कूलों में सत्र 2023-24 की एंट्री लेवल की क्लासेस में ईडब्ल्यूएस/डीजी कैटेगरी के प्रतीक्षारत उम्मीदवारों के लिए कम्प्यूटरीकृत ड्रा से पहले फ्रेश परेफरेंस भरने का एक और मौका दिया है. 

05 दिसंबर तक मिला ये मौका
पेरेंट्स अब शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in के माध्यम से 25 रुपये की गैर-वापसी योग्य शुल्क का भुगतान करके नर्सरी एडमिशन 2024-25 लिए 05 दिसंबर तक आवेदन कर सकेंगे. तारीख उन छात्रों के लिए बढ़ाई गई है जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित समूह (डीजी) से हैं और वेटिंग लिस्ट में हैं. अब 05 दिसंबर के बाद कम्प्यूटरीकृत ड्रा निकाला जाएगा.

12 जनवरी को जारी होगी पहली लिस्ट
इसके बाद निदेशालय इन छात्रों का कंप्यूटराइज्ड ड्रा निकालेगा और उनके चुने गए विकल्पों के आधार पर स्कूल आवंटित किए जाएंगे. उम्मीदवार शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट www.edudel.nic.in पर जाकर फ्रेश परेफरेंस जमा करने के लिए होम पेज पर उपलब्ध "EWS/DG Admission" लिंक पर क्लिक कर सकते हैं. स्कूल प्रवेश मानदंड अपलोड करेंगे और 12 जनवरी, 2024 को आवेदकों द्वारा अर्जित अंकों के साथ शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट घोषित करेंगे.

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पहली एडमिशन लिस्ट जारी होने के बाद, स्कूल 13 जनवरी से 22 जनवरी 2024 तक अभिभावकों के प्रश्नों के समाधान के लिए उपलब्ध रहेंगे. अधिसूचना में कहा गया है कि पेरेंट्स मैन्युअल आवेदन के माध्यम से आयु में छूट पाने के लिए स्कूल हेड या प्रिंसिपल से संपर्क कर सकते हैं.

नर्सरी एडमिशन 2024-25: आयु सीमा
दिल्ली प्री-स्कूल, प्री-प्राइमरी (केजी) और कक्षा-1 में प्रवेश के लिए 31 मार्च तक न्यूनतम आयु क्रमशः तीन वर्ष, चार वर्ष और पांच वर्ष होनी चाहिए.

  • नर्सरी: जिस वर्ष प्रवेश मांगा गया है उस वर्ष 31 मार्च को 4 वर्ष से कम.
  • प्री-प्राइमरी - केजी: जिस वर्ष प्रवेश मांगा गया है, उस वर्ष 31 मार्च को 5 वर्ष से कम.
  • कक्षा 1: जिस वर्ष प्रवेश मांगा गया है उस वर्ष 31 मार्च को 6 वर्ष से कम.

बता दें कि राइट टू एजुकेशन (RTE) अधिनियम, 2009 के अनुसार, सभी प्राइवेट गैर सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त स्कूल (अल्पसंख्यक स्कूलों को छोड़कर) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, वंचित समूह और पड़ोस में सीडब्ल्यूएसएन से संबंधित बच्चों को एंट्री लेवल क्लास की संख्या का कम से कम 25% फ्री और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य हैं. 

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