सुप्रीम कोर्ट आज 06 जनवरी को नीट पीजी काउंसलिंग पर जारी गतिरोध को खत्म कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया कोटा मेडिकल सीटों में OBC को 27 प्रतिशत और EWS छात्रों को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए केंद्र और चिकित्सा परामर्श समिति (MCC) की 29 जुलाई की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है. 05 जनवरी को शुरू हुई सुनवाई आज भी जारी रहेगी. नीट पीजी काउंसलिंग तब तक शुरू नहीं होगी जब तक शीर्ष अदालत ईडब्ल्यूएस और ओबीसी आरक्षण की वैधता का फैसला नहीं कर लेती. ताजा अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें.
मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पूरी हो चुकी है जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुप्रीम कोर्ट जल्द इस मामले पर निर्णय सुना सकता है जिसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी.
सुप्रीम कोर्ट में अभी मामले की सुनवाई जारी है. कोर्ट के फैसले के बाद ही काउंसलिंग की डेट्स तय की जा सकेंगी. काउंसलिंग शेड्यूल की जानकारी उम्मीदवार mcc.nic.in पर मिलेगी.
सीनियर एडवोकेट दातार ने कहा, "कल मैं कह रहा था कि जहां तक 8 लाख की सीमा बात है, तो इसका कोई आधार नहीं था. मैं यह दिखाना चाहता था कि सिंहो समिति 2006 में बनी थी और 2010 में अपनी रिपोर्ट दी थी. अब इस समिति में मेजर जनरल दवे शामिल थे और उन्होंने हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की सहायता भी ली थी. आय मानदंड के संबंध में समिति ने बहुत विस्तृत अध्ययन किया है. मैं रिपोर्ट के सारांश पर आता हूं." सारांश पढ़ने के बाद एडवोकेट दातार कहते हैं, "आयोग ने राज्य सरकारों, राजनीतिक नेताओं, राज्यपालों, राज्य आयोगों से परामर्श किया था. मैं बस इतना कह रहा हूं कि सिन्हो समिति की रिपोर्ट बहुत विस्तृत है. SINHO द्वारा संपत्ति, कृषि भूमि का कोई संदर्भ नहीं दिया गया है. BPL मानदंड प्रति व्यक्ति खपत व्यय पर आधारित है. सिंहो समिति ने आर्थिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए विभिन्न मापदंडों की जांच की. ऐसे में यह स्पष्ट है कि 8 लाख एक टॉप डाउन अप्रोच है न कि बॉटम अप्रोच."
फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने मामले में एक पक्ष के रूप में शामिल होने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. CJI का कहना है कि याचिकाकर्ताओं के निष्कर्ष के बाद बहस करने की अनुमति दी जाएगी.
नीट पीजी काउंसलिंग की डेट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही तय की जा सकेगी. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) कोर्ट के निर्देश के बाद काउंसलिंग का शेड्यूल तय करेगी जिसकी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट में #NEETUG2021Counselling के मामले को आइटम नंबर 33 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है. बेंच 10.30 बजे शुरू होती है. मामले की सुनवाई कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी.
केंद्र ने SC से काउंसलिंग जल्द शुरू करने की अनुमति देने का आग्रह किया है. सरकार का कहना है कि मौजूदा स्थिति में डॉक्टरों की तत्काल आवश्यकता है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया के दौरान मानदंड बदले गए हैं. परीक्षा की तिथि घोषित होने के बाद सामान्य वर्ग की 2500 सीटें कम हुई हैं. आरक्षण के लिए 50% की सीमा है. कोर्ट अभी मामले पर कल सुनवाई जारी रखेगा.
वर्तमान योजना में कोई भी परिवर्तन केवल इस न्यायालय द्वारा किया जा जाए न कि किसी राज्य या केंद्र सरकार या किसी उच्च न्यायालय द्वारा. चूंकि हम पीजी मेडिकल कोर्सेज़ के विषय पर बात कर रहे हैं इसलिए निर्णय लेते समय योग्यता को आधार जरूर बनाना चाहिए.
एडवोकेट दीवान ने तर्क दिया कि पीजी मेडिकल प्रवेश में नई आरक्षण योजना ने 2,500 से अधिक जनरल कैटेगरी की सीटें कम कर दी हैं, इसलिए जारी सेशन में इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए.
याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने EWS और OBS कोटा लागू करने के लिए 29 जुलाई की नोटिफिकेशन का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि यह खेल के बीच में नियमों को बदलने जैसा है क्योंकि आरक्षण नीति परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पेश की गई थी.
एडवोकेट दातार ने कहा कि वर्तमान में स्थिति गंभीर है क्योंकि काउंसलिंग बंद हो गई है. इस साल पुरानी व्यवस्था को कायम रहने दें क्योंकि परीक्षाएं हो चुकी हैं, रिजल्ट आ चुके हैं. अगले साल हम मामले की सुनवाई कर सकते हैं.
कोर्ट में नीट मामले पर सुनवाई शुरू हो गई है. एडवोकेट दातार ने कहा- मूलभूत सवाल यह था कि क्या ईडब्ल्यूएस कोटा बनाते समय कोई रीसर्च की गई थी. हलफनामे में कहा गया है कि कोई अध्ययन नहीं किया गया था, लेकिन अब समिति ने 9 लाख की सीमा को सही ठहराने की कवायद की है.
नीट परीक्षा के तहत डेंटल कोर्सेज़ में एडमिशन पाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए रिजस्ट्रेशन का लिंक ओपन हो गया है. उम्मीदवार पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट में मामले पर शाम 5 बजे तक सुनवाई शुरू हो सकती है. कोर्ट के आदेश के बाद ही काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होगा. किसी भी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें.
MCC ने कहा कि उम्मीदवारों को राउंड 1 काउंसलिंग के बाद सीटों के अपग्रेड या फ्री एग्जिट के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसका मतलब है कि राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के बाद ही उम्मीदवार राउंड 2 में सीटों के अपग्रेड के लिए आवेदन कर सकेंगे मगर राउंड के बाद मॉप-अप या अन्य राउंड्स के लिए सीट अपग्रेड नहीं होंगी.
MCC के नये नोटिस के अनुसार, NEET UG और PG दोनों की काउंसलिंग इस साल से चार राउंड में आयोजित की जाएगी. राउंड 2 के बाद बची हुई सीटों को राज्यों को वापस नहीं किया जाएगा. इसके बजाय, उन सीटों के लिए मॉप-अप और स्ट्रे वेकेंसी राउंड में काउंसलिंग जारी रहेगी. स्ट्रे वेकेंसी राउंड में नए रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी.
नीट काउंसलिंग में देरी के चलते नये सेशन के एडमिशन अटके हुए हैं. ऐसे में देश के अस्पतालों में काम कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स पर काम का भार बढ़ता ही जा रहा था. महामारी के खतरे के बीच दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा विरोध दर्ज किया जिसके बाद सरकार ने जल्द सुनवाई की मांग कोर्ट में रखी.
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 06 जनवरी की डेट दी थी मगर देशभर में रेजिडेंट डॉक्टर्स के बढ़ते विरोध के बाद केंद्र ने कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई की मांग की थी. इसे मानते हुए कोर्ट ने आज 05 जनवरी को सुनवाई पर सहमति जताई है.
50 फीसदी AIQ सीटों के लिए NEET PG Counselling 25 अक्टूबर से शुरू होने वाली थी, लेकिन MCC ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इसे स्थगित कर दिया था. कोर्ट के फैसले के बाद अब काउंसलिंग जल्द शुरू हो सकती है.