बिहार में टीचर एबिलिटी टेस्ट (TET) में दो बार फेल हुए कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे 3000 टीचर्स को को राज्य सरकार ने हटा दिया है. सरकार ने यह निर्णय पटना हाईकोर्ट के एक आदेश पर लिया है.
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शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि विभाग ने 2734 शिक्षकों को सेवामुक्त करने का आदेश जारी कर दिया है. हटाए गए शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षक नियोजन नियमावली 2006 के तहत उनकी डिग्रियों के मुताबिक मिले नंबर के आधार पर बनी मेरिट के आधार पर हुई थी. इसके बाद सरकार ने इन टीचर्स के लिए एबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया.
गौरतलब है कि टीचर्स की नियुक्ति के दौरान राज्य में शिक्षक योग्यता परीक्षा (टीईटी) का आयोजन नहीं किया जाता था. शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन ने बताया कि विभाग ने टीचर एबिलिटी टेस्ट में दो बार फेल होने वाले टीचर्स को फौरन सेवामुक्त करने का आदेश दिया है.
उल्लेखनीय है कि रिजवाना खतून औरअन्य की ओर से पटना हाई में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को सरकारी स्कूलों में नियुक्त ऐसे शिक्षकों को सेवामुक्त करने का आदेश दिया था जो दो बार शिक्षक दक्षता परीक्षा फेल कर गए हैं.