बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह मराठा कोटे के तहत सभी कॉलेजों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में टीचरों और प्रोफेसरों के रिक्त पदों को एड-हॉक पर भर लें. मराठा कोटा 16 पर्सेंट है.
कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक हाई कोर्ट मराठा आरक्षण पर कोई अंतिम फैसला नहीं ले लेता तब तक ये भर्ती 11 महीनों के लिए अस्थाई तौर पर होनी चाहिए. चीफ जस्टिस मोहित शाह और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की बेंच ने यह भी सवाल किया कि जब कोर्ट ने मराठों के लिए आरक्षण पर रोक लगा रखी है, तो इस कोटे की खाली पड़ी सीटों को क्यों नहीं भरा जा रहा है.
आपको बता दें कि नवंबर में 2014 में हाई कोर्ट ने सरकारी नौकरियों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में 16 फीसदी मराठा रिजर्वेशन पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगले साल से सरकार को कॉलेजों में एडमिशन देते समय 16 पर्सेंट के मराठा आरक्षण को लागू नहीं करना चाहिए.
UPSESSB: 6645 पदों पर शिक्षकों की बहाली के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू
सरकारी नौकरी के लिए पढ़ें