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हरियाणा सिविल सर्विस की प्रारंभिक परीक्षा को कोर्ट में चुनौती

इस साल 03 अगस्‍त को कराई गई हरियाणा सिविल सर्विस की प्रारंभिक परीक्षा को कोर्ट में चुनौती दी गई है. हिसार में रहने वाले छात्र अमित कुमार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की है.

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Panjab and Haryana High Court
Panjab and Haryana High Court

इस साल 3 अगस्‍त को हुई हरियाणा सिविल सर्विस की प्रारंभिक परीक्षा को कोर्ट में चुनौती दी गई है. हिसार में रहने वाले छात्र अमित कुमार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की है.

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याचिका में शिकायत की गई है कि 3 अगस्त को आयोजित हरियाणा सिविल सर्विस का पेपर अंग्रेजी भाषा में आया था, जो पेपर में दिए निर्देशों का उल्‍लंघन करता है. पेपर को हिंदी और अंग्रेजी भाषा में छापा जाना था, लेकिन पेपर केवल अंग्रेजी भाषा में आया.

कोर्ट ने याचिका के जवाब में हरियाणा सरकार और हरियाणा सिविल सर्विस कमिशन को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने नोटिस में दोनों से 8 अगस्त तक जवाब मांगा है.

याचिकाकर्ता के वकील सज्जन सिंह मलिक ने कोर्ट में बताया कि अमित ने अपनी सारी पढ़ाई हिंदी माध्यम से की है. वह पोस्टग्रेजुएट तक हिंदी माध्यम से पढ़ा है. लेकिन जब 3 अगस्त को अमित एग्जाम देने गया तो वह केवल अंग्रेजी में छपे पेपर को देखकर परेशान और हैरान हो गया.

अब अमित ने कोर्ट से प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग की है.

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