Private Jobs 2022: हरियाणा के युवाओं को 15 जनवरी से 30 हजार रुपये तक की निजी नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा. सरकार ने हरियाणा राज्य स्थानीय व्यक्ति रोजगार अधिनियम, 2020 लागू करने के लिए अधिसूचना 2021 में ही जारी कर दी थी.
यह 15 जनवरी यानी शनिवार से पूरे प्रदेश में प्रभावी होने के निर्देश हैं. निजी कंपनियों, ट्रस्ट व सोसायटी इत्यादि में प्रदेश के युवाओं को मिले रोजगार से जुड़े आंकड़े हरियाणा श्रम विभाग की वेबसाइट पर मौजूद रहेंगे. वेबसाइट पर जाकर कोई भी उन्हें देख सकता है.
15 जनवरी से लागू हो रहे कानून से जुड़ी हर जानकारी पाने के लिए विभाग ने पोर्टल भी बनाया हुआ है. कानून प्रभावी होने से 10 वर्ष तक लागू रहेगा. हालांकि, स्टार्टअप्स को इस कानून में दो साल की छूट रहेगी. हरियाणा के मूल निवासी को ही योजना का लाभ मिलेगा. उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के उपनिदेशक स्तर के अधिकारी इसकी निगरानी करेंगे.
ईंट-भट्ठों पर ये नियम लागू नहीं होगा, वहां ओडिशा व झारखंड के श्रमिक काम करेंगे. इस तरह के श्रमिक हरियाणा में उपलब्ध नहीं हैं. निर्माण क्षेत्र के कार्यों में पश्चिमी बंगाल के कामगारों को प्राथमिकता रहेगी, इसमें उन्हें महारत हासिल है. इसके अलावा ITI पास युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता भी मिलेगी.