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सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंकों के कैम्पस प्लेसमेंट के जरिए भर्ती किए जाने पर लगाई रोक

अगर आप भी अच्छी प्लेसमेंट के लिए बिजनेस स्कूल में पढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं तो यह खबर आपके लिए है. सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंकों पर अधिकारियों की भर्ती के लिए बिजनेस स्कूल से कैम्पस प्लेसमेंट किए जाने पर रोक लगा दी है.

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अगर आप भी अच्छी प्लेसमेंट के लिए बिजनेस स्कूल में पढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं तो यह खबर आपके लिए है. सरकार ने पब्लिक सेक्टर बैंकों पर अधिकारियों की भर्ती के लिए बिजनेस स्कूल से कैम्पस प्लेसमेंट किए जाने पर रोक लगा दी है.

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हाल ही में वित्त मंत्रालय ने पब्लिक सेक्टर बैंकों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि बैंक में किसी भी स्थाई जॉब के लिए कैम्पस प्लेसमेंट करके भर्ती न की जाए. इन गाइडलाइंस के मुताबिक, पब्लिक सेक्टर बैंकों में किसी भी स्थाई जॉब के लिए कैम्पस प्लेसमेंट के जरिए भर्ती करना कानून के अनुसार नहीं है.

सरकार की ये गाइडलाइंस पिछले साल बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद आईं हैं. इस फैसले में कोर्ट ने कहा था, 'पब्लिक सेक्टर बैंकों में अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया असंवैधानिक और गैर-कानूनी है. कोर्ट के फैसले के विरोध में सेंट्रल बैंक अॉफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को ठुकरा दिया था.'

पब्लिक सेक्टर बैंकों में आम जनता से विज्ञापन देकर आवेदन न मांगना असंवैधानिक है. पब्लिक सेक्टर बैंकों में आने वाले समय में 5 से 7 लाख नई जॉब्स निकल सकती हैं. एचआर सर्विस मेजर रैंडस्टेड की रिपोर्ट के मुताबिक, इन बैंकों से करीब आधा स्टाफ उम्र के चलते रिटायर होने वाला है.

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