शिक्षक भर्ती घोटाले में दोषी अजय चौटाला की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. शिक्षक भर्ती घोटाले में दोषी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला ने सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.
अपील के साथ-साथ उन्होंने जमानत दिए जाने की भी मांग की थी. जिस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने अजय चौटाला की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
आपको बता दें कि 22 जनवरी 2013 को ओम प्रकाश चौटाला और उनके पुत्र अजय चौटाला को शिक्षकों की भर्ती घोटाले का दोषी पाया था. इसके बाद कोर्ट ने दोनों को दस-दस साल के कारावास की सजा सुनाई थी.