Maharashtra Police Constable Recruitment: महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा कि ट्रांसजेंडर पुलिस कॉन्स्टेबल पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं और फरवरी 2023 तक उनके फिजिकल टेस्ट के लिए मानक तय करने वाले नियम बनाएंगे.
महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने दो ट्रांसजेंडरों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 14 नवंबर को राज्य सरकार को गृह विभाग के तहत सभी भर्तियों के लिए आवेदन पत्र में 'पुरुष' और 'महिला' के अलावा ट्रांसजेंडरों के लिए तीसरा विकल्प बनाने का निर्देश दिया था.
बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अभय आहूजा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को ट्रांसजेंडरों को भर्ती प्रक्रिया के नियमों में देरी को लेकर यह कदम उठाया है. वकील आशुतोष कुंभकोनी ने शुक्रवार को बैंच को बताया कि सरकार ऑनलाइन आवेदन पत्र में 'लिंग' की श्रेणी में ट्रांसजेंडरों के लिए तीसरी ड्रॉप डाउन शामिल करने के लिए अपनी ऑनलाइन वेबसाइट को संशोधित करेगी.
उन्होंने अदालत को बताया कि ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस कॉन्स्टेबल के दो पद खाली रखे जाएंगे. कुंभकोनी ने कहा, "हर किसी के लिए फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है. 13 दिसंबर तक तीसरा ड्रॉप डाउन जोड़ा जाएगा."
बता दें कि अदालत ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें गृह विभाग के तहत पदों के लिए आवेदन पत्र में ट्रांसजेंडरों के लिए प्रावधान बनाने का निर्देश दिया गया था. बैंच ने अपने आदेश में कहा कि सरकार 28 फरवरी, 2023 तक नियम बनाए और उसके बाद शारीरिक और लिखित परीक्षा आयोजित करें.