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अगर दिल्ली के इन इलाकों में उड़ाएंगे पतंग तो हो सकती है जेल! जानिए ऐसा क्यों?

Independence Day: दिल्ली में 15 अगस्त सेलिब्रेशन में सबसे अहम है पतंगबाजी. लेकिन, क्या आप जानते हैं नियमों के हिसाब से पतंगबाजी आपको जेल भी पहुंचा सकती है. समझते हैं आखिर ये कैसे संभव है...

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पतंग को एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में रखा जाता है.
पतंग को एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में रखा जाता है.

15 अगस्त पर पूरा देश स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए तैयार है. देशभर में अलग-अलग कार्यक्रमों के जरिए आजादी का जश्न मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पतंग उड़ाकर लोग आजादी का जश्न मनाते हैं. दिल्ली वाले 15 अगस्त के दिन सुबह ही छत पर चढ़ जाते हैं और पतंग उड़ाते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि नियमों के हिसाब से पतंग उड़ाने पर आपको जेल भी हो सकती है, क्योंकि पतंग उड़ाना गैर कानूनी है. वहीं, कुछ इलाके तो ऐसे हैं, जहां पतंग उड़ाने पर ज्यादा सख्ती है. ऐसे में जानते हैं कि आखिर पतंग उड़ाने को लेकर क्या नियम है और क्यों पतंग उड़ाना गैर कानूनी माना जाता है... 

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क्या है पतंग को लेकर नियम?

पतंग उड़ाने को गैरकानूनी इंडियन एयरक्राफ्ट कानून की वजह से माना जाता है. इस कानून के हिसाब से अगर आपको पतंग उड़ानी है तो आपको पहले इसकी परमिशन लेनी होगी और परिमशन लेकर ही पतंग उड़ा सकते हैं. ये ड्रोन उड़ाने की तरह ही है. दरअसल, इस कानून में कहा गया है कि अगर कोई एयरक्राफ्ट या फिर कोई हवा में उड़ाता है तो उसे प्रशासन की पहले परमिशन लेनी होगी, इसके बाद ही पतंग उड़ा सकते हैं. 

अब आप कहेंगे कि ये तो एयरक्राफ्ट के लिए है, लेकिन पतंग उड़ाना गैर कानूनी क्यों है. इसकी वजह ये है कि इस कानून में कई चीजों को एयरक्राफ्ट माना गया है, जिसमें एयरशिप, पतंग, ग्लाइडर्स, बैलून आदि शामिल है. इस वजह से पतंग उड़ाने के लिए भी परमिशन लेने की जरुरत होती है और कानून के उल्लंघन पर 2 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना हो सकता है. 

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एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के सेक्शन 11 के अनुसार, अगर ये पाया जाता है कि कोई गलत तरीके से एयरक्राफ्ट उड़ाता है तो 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. वहीं, इस कानून को 2008 में संशोधित कर दिया गया था. इससे पहले इस एक्ट में सजा का प्रावधान 6 महीने की जेल और 10 हजार रुपये का जुर्माना था. मगर इसे कुछ साल पहले बढ़ा दिया गया था. 

किन इलाकों में ज्यादा दिक्कत?

कुछ इलाकों में एयरक्राफ्ट उड़ाने को लेकर सख्ती रहती है, जिसमें एयरपोर्ट के पास का इलाका शामिल है. जिनके घर एयरपोर्ट के पास हैं, उन लोगों को इसका खास ध्यान रखना होता है. इसके अलावा हाई सिक्योरिटी जोन के आस-पास एयरक्राफ्ट उड़ाना मुश्किल भरा हो सकता है. 

बैन लगाने से कोर्ट ने किया मना

हालांकि, साल 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंग को लेकर एक फैसला सुनाया था. उस वक्त हाईकोर्ट ने मांझे के इस्तेमाल से जुड़े मामले में कहा था कि पंतग पर बैन नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि ये एक कल्चरल इवेंट है. इसके लिए सरकार, एनजीटी, दिल्ली पुलिस को ये सुनिश्चित करना होगा कि दिल्ली में चाइनीज मांझे की बिक्री ना हो. बता दें कि चाइनीज मांझे की बिक्री पर बैन लगाया गया है. 

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दिल्ली मेट्रो ने भी जारी की है एडवाइजरी

दिल्ली मेट्रो ने आम जनता को सुरक्षा के लिए एलिवेटेड मेट्रो लाइनों के आस-पास पतंग उड़ाने से परहेज करने की सलाह और अपील की है. दिल्ली मेट्रो का कहना है कि 25000 वोल्टेज ओएचई के साथ कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क घातक साबित हो सकता है. पतंग की डोर बिजली के तारों में उलझने या चलती ट्रेन के पेंट्रग्राफ यूनिट में फंसने की आशंका है.

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