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कार पर झंडा लगाने से पहले ये नियम जान लें... सिर्फ इन लोगों को ही है परमिशन

Indian Flag Rules: 15 अगस्त को लेकर अब बाजार में झंडे बिकने शुरू हो गए हैं और लोगों ने घर से लेकर गाड़ियों तो भारत के झंडे लगाने शुरू कर दिए हैं. ऐसे में जानते हैं झंडे फहराने के क्या नियम हैं...

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राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के कुछ नियम हैं.
राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के कुछ नियम हैं.

15 अगस्त के मौके पर आजादी का जश्न मनाने के लिए अब हर तरफ बाजार में झंडे बिकने शुरू हो गए हैं. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किए गए 'हर घर तिरंगा' अभियान में भी लोग बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. अब लोग गाड़ियों से लेकर घरों तक तिरंगा लगा रहे हैं.

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लेकिन, राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के कुछ नियम भी हैं, जिनके हिसाब से ही तिरंगे को फहराया जा सकता है. ऐसे ही कार पर तिरंगा लगाने को लेकर कुछ नियम हैं, जिनमें भारत के कुछ लोगों को ही गाड़ी पर तिरंगा लगाने की परमिशन दी गई है. ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन लोग कार पर झंडा लगा सकते हैं...

कार पर झंडे लगाने के क्या हैं नियम?

भारत में तिरंगा फहराने से जुड़े सारे नियम-कायदे फ्लैग कोड 2002 के तहत आते हैं. ये फ्लैग कोड 26 जनवरी 2002 से लागू है. - 2002 से पहले तिरंगा फहराने के नियम एम्बलेम्स एंड नेम्स (प्रिवेन्शन ऑफ इम्प्रॉपर यूज) एक्ट, 1950 और प्रिवेन्शन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, 1971 के तहत आते थे.

इस कोड में कार पर एक तो झंडा लगाने की कुछ लोगों की ही अनुमति है और इसके अलावा वे लोग भी नियमों के हिसाब से झंडा लगा सकते हैं. बता दें कि जिन लोगों को झंडा लगाने की परमिशन है, वो लोग जब कभी आवश्यक समझें तो अपनी कार पर झंडा लगा सकते हैं.

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कार में झंडा दाईं तरफ लगा होना चाहिए. अगर किसी गणमान्य व्यक्ति के साथ दूसरे देश के भी गणमान्य व्यक्ति होते हैं तो इस स्थिति में कार में दाईं तरफ भारत का झंडा और बाईं तरफ दूसरे गणमान्य व्यक्ति के देश का झंडा लगाना चाहिए. 

कौन लगा सकता है झंडा?

अब जानते हैं कौन लोग झंडा लगा सकते हैं. फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार, राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्यपाल और उप-राज्यपाल, विदेशी दूतावास के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री, अन्य कैबिनेट मंत्री झंडा लगा सकते हैं. इनके अलावा लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उप-सभापति, राज्य विधानपरिषदों के सभापति, विधानसभा के अध्यक्ष आदि झंडा लगा सकते हैं. 

झंडे के नियम

भारतीय झंडा संहिता 2002

किन नियमों में हुआ है बदलाव?

पहले नियमों के हिसाब से हाथ से बुना और काता हुआ ऊन, कपास या रेशमी खादी से बना झंडा ही फहराया जा सकता था और अब अब मशीन से बना हुआ कपास, उन या रेशमी खादी से बना तिरंगा भी फहरा सकते हैं. इसके अलावा पॉलिएस्टर से बना तिरंगा भी फहराया जा सकता है. वहीं, पहले सूर्योदय से सूर्यास्त तक झंडा फहराया जा सकता था और अब रात में भी झंडा फहरा सकते हैं. 
 

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