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क्या भारत आना ही बन गया शेख हसीना के लिए मुसीबत? लंदन जाने की राह में यही बन गया रोड़ा

Sheikh Hasina asylum: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अभी भारत में हैं और खबरें आ रही थीं कि वो लंदन जा सकती हैं. लेकिन, लंदन की ओर से अभी तक कोई भी रुख स्पष्ट नहीं किया गया है.

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शेख हसीना अभी भारत में ही हैं. (फाइल फोटो)
शेख हसीना अभी भारत में ही हैं. (फाइल फोटो)

बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद भारत आईं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अभी भारत में ही हैं. बताया जा रहा था कि शेख हसीना भारत में ज्यादा वक्त तक नहीं रुकेंगी और जल्द ही लंदन, फिनलैंड जैसे किसी देश में शरण लेंगी. लेकिन, शेख हसीना के लंदन जाने को लेकर अभी यूके की ओर से कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है.

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ऐसे में खबरें ये भी हैं कि यूके के ठंडे रुख की वजह से शेख हसीना कोई दूसरा विकल्प खोज रही हैं. ऐसे में सवाल है कि आखिर ब्रिटेन किस वजह से शेख हसीना लंदन नहीं जा पा रही हैं, उन्हें परमिशन मिलने में क्या मुश्किल हो रही है? तो ऐसे में लंदन असाइलम के नियमों से समझते हैं कि आखिर मामला अटका कहां है और क्या भारत आना शेख हसीना के लिए मुसीबत बन गया है... 

क्या शेख हसीना ने असाइलम के लिए किया है अप्लाई?

सबसे पहले सवाल है कि क्या शेख हसीना ने लंदन में शरण के लिए असाइलम के लिए अप्लाई किया है. इस पर उनके बेटे साजीब वाजेद ने स्पष्टीकरण दिया है और उन खबरों को अफवाह बताया है, जिनमें कहा जा रहा था कि शेख हसीना के असाइलम रिक्वेस्ट (शरण लेने के रिक्वेस्ट) को स्वीकार नहीं किया गया है. साजीब वाजेद ने कहा है कि शेख हसीना ने किसी भी देश से शरण नहीं मांगी है और शरण को लेकर चल रही खबरें गलत हैं. साथ ही उन्होंने बताया कि वो अपने रिश्तेदारों से मिलने अलग अलग देशों में आ सकती हैं. 

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किन लोगों को मिलता है असाइलम?

वहीं, ब्रिटेन की ओर से चुप्पी साधने का कारण ये भी है कि यूके में असाइलम के कुछ नियम हैं, उसके हिसाब से शेख हसीना को असाइलम में मुश्किल हो सकती है. दरअसल, किसी भी देश में असाइलम पाने के लिए कुछ मापदंड़ों को पूरा करना होता है.  यूके असाइलम से जुड़े नियमों के हिसाब से कोई भी व्यक्ति अपनी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता या राजनीतिक राय के कारण अपने देश में सताया जाता है और वो वहां रहने में असमर्थ होता है तो उन्हें शरण दी जाती है. 

लंदन में क्या है टेक्निकल कारण?

अगर शेख हसीना के केस में देखें तो टेक्निकल कारण ये है कि शेख हसीना पहले भारत आ गई हैं और इस वजह से उन्हें दिक्कत हो रही है. gov.uk पर दी गई असाइलम से जुड़ी जानकारी में बताया गया है कि किन लोगों को असाइलम के लिए कंसिडर नहीं किया जाता है. नियमों के अनुसार, अगर आप किसी 'सेफ थर्ड कंट्री' से होकर यूके में आ रहे हैं तो उन्हें कंसिडर नहीं किया जाएगा.

इसके साथ ही अगर आपके किसी सेफ कंट्री से रिश्ते अच्छे हैं, जहां आप जा सकते हैं तो भी असाइलम के लिए मान्य नहीं होगे. इस केस में शेख हसीना पहले भारत आई हैं और अगर ये शेख हसीना के लिए सेफ है तो यूके में उन्हें असाइलम नहीं दिया जा सकता. यूके होम ऑफिस के अधिकारी ने भी एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि ब्रिटिश कानून लोगों को किसी दूसरे देश की यात्रा करने के बाद शरण मांगने की अनुमति नहीं देते हैं.

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किसे माना जाता है सेफ कंट्री?

नियमों के मुताबिक, सेफ कंट्री उन्हें माना जाता है, जहां का शरण मांगने वाला नागरिक ना हो. वो देश जहां आपको कोई दिक्कत नहीं है और वो देश आपको उस देश में नहीं भेजेगा, जहां आपको कोई दिक्कत हो सकती है. इसके साथ ही यूके की ओर से यूरोपियन यूनियन के देशों को भी जगह नहीं दी जाती है.  

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