EWS Category Reservation: अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण पर अब सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है. इस आरक्षण की वैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसमें 5 जजों की बेंच में से 3 ने इसका समर्थन किया. हालांकि, चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट इसके खिलाफ रहे. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब EWS आरक्षण संवैधानिक मान्यता मिल गई है.
EWS आरक्षण 2019 में मोदी सरकार द्वार संविधान में 103वें संशोधन के माध्यम से लागू किया गया था. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में 40 से अधिक याचिकाएं दायर की गई थीं. जिसपर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज, 7 नवंबर 2022 को इस पर संवैधानिक मुहर लगा दी है.
कौन है EWS आरक्षण पाने का पात्र?
EWS आरक्षण के पात्र होने के लिए उम्मीदवारों को शर्तें पूरी करनी होंगी-
> अनारक्षित कैटेगरी से हों संबंधित
उम्मीदवार को अनारक्षित/ सामान्य/ Gen कैटेगरी से होना चाहिए.
> 8 लाख से कम हो आय
आर्थिक रूप से कमजोर उन्हें ही माना जाएगा जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम हो. आय की गणना में वित्तीय वर्ष में सभी स्रोतों जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे से प्राप्त धनराशि शामिल होगी.
> 5 एकड़ से कम हो भूमि
EWS के तहत आरक्षण पाने के लिए उम्मीदवार के परिवार के पास 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए.
> 1000sq फुट से छोटा हो घर
आरक्षण का लाभ पाने के लिए उम्मीदवार के परिवार के पास 1,000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट नहीं चाहिए.
> नगरपालिका में न हो आवासीय भूमि
उम्मीदवार के परिवार को अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज (लगभग 900 वर्ग फुट) या उससे अधिक के आवास का मालिक नहीं होना चाहिए.
क्या है परिवार का अर्थ?
चूंकि जरूरी पात्रताएं उम्मीदवार और उसके परिवार के लिए निर्धारित हैं, इसलिए संविधान में EWS आरक्षण के लिए परिवार शब्द का अर्थ भी बताया गया है. इन व्यक्तियों की होगी परिवार में गिनती-
क्या मुस्लिम उम्मीदवारों को मिलेगा लाभ?
EWS आरक्षण का लाभ उन सभी अनारक्षित उम्मीदवारों को मिलेगा जिन्हें कोई और आरक्षण (OBC, SC, ST) नहीं मिल रहा हो. इसमें मुस्लिम उम्मीदवार भी शामिल हैं. मुस्लिम समुदाय की सामाजिक रूप से घोषित सवर्ण जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों को EWS आरक्षण का लाभ मिलेगा.