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एजुकेशन न्यूज़

Year ender: ये थे वो 5 खास एजुकेशन बिल, 2020 में जो संंसद में हुए पास

प्रतीकात्‍मक फोटो
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साल 2020 लोगों के जीवन में भारी बदलाव लाया है. इसी तरह शिक्षा का परिदृश्य भी बहुत बदल गया है. तकनीकी उन्नति अब छात्र के जीवन का बड़ा हिस्सा बन गई है. सरकार ने देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. यहां हम आपको पांच खास शिक्षा बिल दे रहे हैं जो संंसद द्वारा 2020 में पारित किए गए हैं.

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1. इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग, रिसर्च इन आयुर्वेद बिल भी

इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग, रिसर्च इन आयुर्वेद बिल लोकसभा में 2020 में प्रस्तुत किया गया. ये विधेयक 10 फरवरी, 2020 को सरकार द्वारा पेश किया गया. ये विधेयक गुजरात में आयुर्वेद संस्थानों के एक समूह को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्रदान करता है. ये राज्‍यसभा में पास कर द‍िया गया.

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2. NEET PG की जगह नेशनल एग्जिट टेस्ट (NEXT), अब आयुष चिकित्सकों के लिए कोई ब्रिज कोर्स नहीं होगा.

नेशनल एग्जिट टेस्ट (NEXT) अब NEET PG की जगह लेगा.आयुष चिकित्सकों के लिए कोई ब्रिज कोर्स नहीं होगा. संसद के दोनोंं सदनोंं में पान हो चुके नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के अनुसार नीट पीजी की एमबीबीएस के अंतिम वर्ष में एक्जिट परीक्षा होगी.

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3. राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2020

राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 को 23 मार्च, 2020 को गृह मंत्री, अमित शाह द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था. ये विधेयक राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना के ल‍िए है. संसद में ये ब‍िल भी 2020 में पास क‍िया गया.

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इस ब‍िल का प्राथमिक ध्यान फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में अकादमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, अनुसंधान को बढ़ावा देना और फोरेंसिक विज्ञान में आवेदन करना, व्यवहार संबंधी विज्ञान के अध्ययन और कानून को लागू करना और जांच, अपराध का पता लगाने में सुधार लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ समन्वय करना है. इसके अलावा अनुसंधान के माध्यम से रोकथाम लगाना है.

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4. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 Indian Institutes of Information Technology Laws (Amendment) Bill, 2020

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2014 और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) अधिनियम, 2017 भारत सरकार की अनूठी पहल है.ये अध‍िनियम सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ज्ञान प्रदान करने के लिए चुनौतियों का समाधान प्रदान करती है. संसद ने इसे भी मंजूूूूरी दे दी है.

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5. केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2019

राज्य सभा ने 16 मार्च, 2020 को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019 पारित किया. यह भारत में तीन विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करेगा. राज्य सभा ने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 2019 ध्वनिमत से पारित किया.

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