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REET: इंटरनेट बंदी मामले में गहलोत सरकार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

25-27 फरवरी को राजस्थान के भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर  सहित 11 जिलों में 12 घंटे के लिए  इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है.

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सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान सरकार को बड़ी राहत मिली है. राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा (REET) के चलते विभिन्न जिलों में तीन दिन इंटरनेट सेवाएं बंद करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है. वकील विशाल तिवारी ने रीट एग्जाम के दौरान इंटरनेट सेवाएं बंद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

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25, 26 और 27 फरवरी को कई जिलों में बंद थी इंटरनेट सेवा
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुराधा भसीन जजमेंट में इंटरनेट शटडाउन को लेकर दी गए निर्देशों का उल्लंघन करना राज्यों के लिए आम बात हो गई है. 25-27 फरवरी को राजस्थान के भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर  सहित 11 जिलों में 12 घंटे के लिए  इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी. सरकार का कहना था कि परीक्षा में पेपर लीक/नकल को रोकने के मकसद से ये फैसला लिया गया था.

इंटरनेट बंदी पर क्या था सुप्रीम कोर्ट का भसीन जजमेंट?
याचिका में मांग की गई थी कि राज्‍य सरकार अनुराधा भसीन मामले में दिए गए कोर्ट के फैसले का अनुसरण करे. जम्मू कश्मीर में सन 2019 में अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाए जाने के साथ-साथ इंटरनेट सेवा बंद किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. तब फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शटडाउन के लिए कोई तार्किक आधार होना चाहिए. अनिश्चित काल तक जनता के सूचना पाने के अधिकार को लंबित नहीं रखा जा सकता. 

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बता दें कि राजस्थान प्राइमरी और अपर प्रामरी शिक्षक भर्ती परीक्षा 25 फरवरी से 01 मार्च 2023 तक आयोजित की गई थी. लेवल 1 (कक्षा 1-5 शिक्षक) पदों के लिए परीक्षा 25 फरवरी को सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक चली. लेवल 2 (कक्षा 6-8) के शिक्षक 25 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी और 1 मार्च को दो शिफ्ट में - सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित हुई.

 

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