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बिहार में ऑटो या ई-रिक्शा से स्कूल नहीं जाएंगे बच्चे, एक अप्रैल से लागू होगा नियम

राज्य के सभी जिलों में अगले माह से स्कूली बच्चों के परिवहन के लिए ऑटो और ई-रिक्शा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. राज्य सरकार ने एक अप्रैल से स्कूली छात्र-छात्राओं के परिवहन में ऑटो या ई-रिक्शा के इस्तेमाल पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया है.

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Students cannot go to school on e-rickshaw and auto in bihar
Students cannot go to school on e-rickshaw and auto in bihar

बिहार में अब स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऑटो और टोटो (ई-रिक्शा) से स्कूल जाने पर 1 अप्रैल 2025 से पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह फैसला परिवहन विभाग ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया है. राज्य में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों के मद्देनजर, खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है.

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बिहार सरकार का मानना है कि स्कूल जाने के दौरान बच्चों की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है और ई-रिक्शा तथा ऑटो में उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते रहे हैं. इससे पहले कई बार इन वाहनों में बच्चों के साथ दुर्घटनाएं हुई हैं. इस प्रतिबंध के जरिए सरकार ने इस चिंता को गंभीरता से लिया है और बच्चों के लिए एक सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास किया है.

एक अप्रैल से लागू होगा नियम

बिहार पुलिस मुख्यालय के यातायात प्रभाग द्वारा इस फैसले से संबंधित आदेश जारी कर दिए गए हैं. इस आदेश के तहत, अब  1 अप्रैल 2025 से कोई भी बच्चा स्कूल जाने के लिए ऑटो या टोटो का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा. सरकार का यह कदम बिहार के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू किया जाएगा, और इस पर सख्ती से पालन करवाया जाएगा. साथ ही, सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि बच्चों के लिए स्कूलों तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक, सुरक्षित और सुव्यवस्थित परिवहन व्यवस्था बनाई जाए, ताकि बच्चों की यात्रा न केवल सुरक्षित हो, बल्कि सुविधाजनक भी हो.

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