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बिहार में पेपर लीक करने पर होगा एक करोड़ तक जुर्माना और 10 साल की जेल! पास हुआ ये बिल

बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल (बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक) पास हो गया है. इस विधेयक के पास होने के बाद अब राज्य में किसी भी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने वाले को कड़ी सजा का मिलेगी. इसमें दस साल की सजा और 1 करोड़ जुर्माने के अलावा दोषियों की संपत्ति ज़ब्त करने का भी प्रावधान है.

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Bihar Paper Leak Bill Pased
Bihar Paper Leak Bill Pased

बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सख्त नियमों वाले तीन बिल पास हो गए हैं. इस विधेयक के पास होने के बाद अब राज्य में किसी भी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने वाले को कड़ी सजा मिलेगी. इस कानून के तहत पेपर लीक करने वालों पर भारी जुर्माने के साथ-साथ सजा का भी प्रावधान है. 

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बिहार में बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2024, बिहार माल और सेवा कर ( संशोधन) विधेयक, 2024 और बिहार लिफट एवं एस्केलेटर विधेयक, 2024 को विधानसभा से पास कर दिया गया है. नीतीश कुमार सरकार ने पेपर लीक को बेहद गंभीरता से लेते हुए यह नया कानून बना दिया है. नए कानून वाले बिल में पेपर लीक में शामिल दोषियों और संस्थाओं को 3-10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही नए बिल में 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ जुर्माने का भी प्रावधान है. 

डीएसपी अधिकारी की होगी जिम्मेदारी

राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में पेपर लीक होने पर ये कानून प्रभावी होगा. पेपर लीक में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए तीन से पांच साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान होगा. इसके अलावा, पेपर लीक के मामलों की जांच अब डीएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे.

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इस साल देश में आया एंटी पेपर लीक लॉ

देशभर में पेपर लीक के कई मामले सामने आते हैं, जिसको देखते हुए इसी साल फरवरी में एंटी-पेपर लीक लॉ आया गया है. पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट 2024 नाम से इस लॉ को खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी थी. कानून लाने के पीछे मकसद था कि जितने भी बड़े सार्वजनिक एग्जाम हो रहे हैं, उनमें ज्यादा पारदर्शिता रहे. साथ ही युवा आश्वस्त रहें कि कोई गड़बड़ी नहीं होने पाएगी. यह कानून एक के बाद एक परीक्षाओं, जैसे राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा, हरियाणा में ग्रुप-डी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी), गुजरात में जूनियर क्लर्क के लिए भर्ती और बिहार में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा सहित कई हालिया पेपर लीक्स को देखते हुए लाया गया. 

एंटी-लीक लॉ पब्लिक एग्जाम की बात करता है. यह वो परीक्षा है, जिसे पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी आयोजित करवाती है, या फिर ऐसी अथॉरिटी जिसे केंद्र से मान्यता मिली हुई है. इसमें कई बड़ी परीक्षाएं शाामिल हैं, जैसे यूपीएससी, एसएससी, इंडियन रेलवेज, बैंकिंग रिक्रूटमेंट, और एनटीए द्वारा आयोजित सारे कंप्यूटर-बेस्ट एग्जाम. 
 

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