BPSC Exam: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 70वीं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा रद्द होगी या नहीं? इसका फैसला 31 जनवरी को हो सकता है. परीक्ष रद्द और री-एग्जाम की मांग कर रहे अभ्यर्थियों की याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार और आयोग (बीपीएससी) से जवाब मांगा है. कोर्ट ने सरकार और आयोग को 30 जनवरी तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.
बीपीएससी परीक्षा परिणाम पर लगेगी रोक?
बीपीएससी 70वीं परीक्षा रद्द और री-एग्जाम को लेकर कोर्ट में दायर याचिका में परीक्षा प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों और अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाए गए हैं. हालांकि, कोर्ट ने फिलहाल परीक्षा परिणाम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. लेकिन यह स्पष्ट किया है कि याचिका पर आने वाला फैसला बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए रिजल्ट पर प्रभाव डाल सकता है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, आयोग जनवरी महीने में ही प्रारंभिक परीक्षा परिणाम घोषित करने की तैयारी कर रहा है.
अभ्यर्थियों के वकील अशोक कुमार दुबे ने बताया कि परीक्षा रद्द होगी या नहीं, इसका फैसला बिहार सरकार और बीपीएससी के जवाब के बाद हाईकोर्ट की सुनवाई में हो सकता है. फिलहाल हाईकोर्ट का कहना है कि अगर बिहार लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया सही पाई जाती है, तो परीक्षा परिणाम को वेलिड माना जाएगा और इसे लागू किया जाएगा. लेकिन अगर याचिकाकर्ता का पक्ष सही साबित होता है, तो आयोग द्वारा जारी परीक्षा परिणाम पर कोर्ट का निर्णय प्रभावी होगा.
अगली सुनवाई 31 जनवरी को
पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 31 जनवरी निर्धारित की है. इससे पहले बिहार सरकार और बीपीएससी को याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए सभी बिंदुओं पर अपना जवाब देने का निर्देश दिया गया है. अब बीपीएससी परीक्षा को लेकर विवाद के बीच कोर्ट के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं. 31 जनवरी को होने वाली सुनवाई में इस मामले की दिशा तय होगी, जो हजारों परीक्षार्थियों के भविष्य को प्रभावित कर सकती है.