Assembly Elections 2022: देश के 7 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों का नामांकन जारी है. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब में विधायकी के लिए चुनाव होने जा रहे हैं. विधानसभा चुनावों में चुने गए प्रतिनिधि विधायक यानी MLA कहलाते हैं. विधायकों के चुनाव के बाद राज्य की सरकार बनती है. विधायकी के चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भरते समय उम्मीदवारों को कुछ योग्यताएं पूरी करना जरूरी होता है. बता दें कि अगर आपका मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card) दिल्ली का है, तो आप यूपी से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकते. आइये जानते हैं क्या हैं नामांकन भरने की जरूरी योग्यताएं और इसके नियम-
- विधानसभा चुनाव लड़ने हेतु उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना जरूरी है.
- उम्मीदवार का नाम उसी राज्य के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए. किसी अन्य राज्य का वोटर दूसरे राज्य से चुनाव नहीं लड़ सकता.
- विधायक बनने हेतु उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष होना आवश्यक है. इससे कम उम्र का उम्मीदवार पर्चा दाखिल नहीं कर सकता.
- विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है.
- प्रत्याशी के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए.
- उम्मीदवार को राज्य या केंद्र सरकार के किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए.
बता दें कि चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची जारी कर चुका है. ऐसे में जिन नागरिकों का नाम नई मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, वे अभी अपना नाम वोटर लिस्ट में जोड़ सकते है. अगर कोई उम्मीदवार उत्तर प्रदेश की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहता है, तो पहले उसे राज्य मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना होगा. बता दें कि राज्य में पहले चरण के नामांकन खत्म हो गए हैं और दूसरे और तीसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया जारी है.