CM Yuva Swarozgar Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन दे रही है. यह रुपए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत दिए जा रहे हैं. इस योजना का लाभ वो युवा उठा सकेंगे जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य है. अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की ऑफिशियल वेबसाइट diupmsme.upsdc.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा.
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को 10वीं पास होना चाहिए और किसी भी वित्तीय संस्थान से डिफाल्टर नहीं होना चाहिए. इस योजना में 2 तरह के लोन दिए जाएगा - इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए और सर्विस सेक्टर के लिए.दोनों क्षेत्रों के लिए लोन की राशि भी अलग अलग है.
इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए उत्तर प्रदेश सरकार 25 लाख तक का लोन देगी और सर्विस सेक्टर के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा. यह लोन लेने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट diupmsme.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन दस्तावेजों को जमा करना होगा.
यह योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए. आवेदन करने वाले ने पहले से ही चल रही प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना या केंद्र अथवा राज्य द्वारा चलायी जा रही स्वरोजगार योजना का लाभ न प्राप्त किया हो.
इस योजना का लाभ लेने के लिए इन दस्तावेज की होगी जरुरत - आधार कार्ड, स्कैन किए हुए साइन, शैक्षणिक प्रमाणपत्र (हाईस्कूल), पासपोर्ट साइज फोटो, अपना निवास प्रमाण पत्र आदि.
ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए यहां क्लिक करें