scorecardresearch
 

कोचिंग सेंटर्स बंद होंगे? नियमों का उल्लघंन करने वालों पर दिल्ली HC सख्त, अधिकारियों के दिया ये आदेश

कोचिंग सेंटर की ओर से दलील पेश करने वाले वकील ने दावा किया कि वे मानदंडों का पालन कर रहे हैं, तो दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से कहा गया कि यह अधिकारियों को देखना है कि वे नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं.

Advertisement
X
नियमों का न मानने वाले कोचिंग सेंटर्स पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त
नियमों का न मानने वाले कोचिंग सेंटर्स पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त

दिल्ली में बेतरतीब सुरक्षा इंतजामों के चल रहे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर दिल्ली हाई कोर्ट ने शिकंजा करना शुरू कर दिया है. खासकर दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में स्थित नियमों का पालन न करने वाले कोचिंग सेंटर्स को बंद किया जाएगा. दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार (11 अक्टूबर 2023) को कहा कि छात्रों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है और शहर में दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 के तहत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होने वाले कोचिंग सेंटरों को बंद करना होगा.

Advertisement

उच्च न्यायालय ने कहा कि यह अधिकारियों को देखना है कि वे (कोचिंग संस्थान) अनुपालन कर रहे हैं या नहीं. मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने कहा, "छात्रों की सुरक्षा के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता." अदालत सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए कोचिंग केंद्र मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटरों के संचालन से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. साथ ही अदालत ने जून में मुखर्जी नगर के एक कोचिंग संस्थान में आग लगने की घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए एक याचिका पर खुद कार्यवाही शुरू की थी. 

कोर्ट ने अधिकारियों को दिया ये आदेश
कोचिंग सेंटर की ओर से दलील पेश करने वाले वकील ने दावा किया कि वे मानदंडों का पालन कर रहे हैं, तो दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से कहा गया कि यह अधिकारियों को देखना है कि वे नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं. किसी संस्थान विशेष के दावों के भरोसे हम इस मसले को नहीं छोड़ सकते.

Advertisement

दिल्ली सरकार, एमसीडी और पुलिस को कोर्ट का नोटिस
दरअसल बीते जून में मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद इनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े हुए हैं. 25 जुलाई को हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD), राज्य सरकार और मुखर्जी नगर थाना प्रभारी को चार सप्ताह के अंदर मामले में अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था. साथ ही अग्निशमन सेवा विभाग से अनापत्ति पत्र के बिना यहां चल रहे कोचिंग सेंटर्स को बंद करने का निर्देश दिया था.

करीब 900 कोचिंग सेंटर्स को नोटिस, कई हुए बंद
कोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी ने उल्लंघनकर्ताओं को लगभग 900 नोटिस दिए गए थे, जो एमपीडी 2021 के उल्लंघन में संचालित पाए गए थे, चार कोचिंग सेंटरों को सील किया गया था और 98 ऐसे मामलों में कोचिंग सेंटरों ने उस परिसर को खाली कर दिया है, जिसमें वे काम कर रहे थे. दिल्ली के प्रमुख कोचिंग केंद्र उत्तर पश्चिमी दिल्ली के मुखर्जी नगर, दक्षिणी दिल्ली में कटवारिया सराय, जिया सराय, बेर सराय और पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर और मयूर विहार में स्थित हैं.

583 में से केवल 67 कोचिंग सेंटर्स के पास NOC
मामले में दायर स्टेट्स रिपोर्ट में, दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया था कि राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे 583 कोचिंग संस्थानों में से केवल 67 के पास दिल्ली अग्निशमन सेवाओं की एनओसी है. पीठ ने, जिसमें न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी भी शामिल थे, कहा, 'यदि कोई कोचिंग सेंटर मास्टर प्लान प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, तो उसे बंद कर दिया जाना चाहिए, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है.' दूसरी ओर, कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया हाई कोर्ट के 25 जुलाई के आदेश की समीक्षा की मांग करते हुए एक याचिका भी दायर की है. मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी.

Live TV

Advertisement
Advertisement